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Aligarh: 106 माह तक नहीं दिया भरण पोषण, कोर्ट ने जारी किया एएमयू प्रोफेसर को 31.80 लाख का रिकवरी वारंट

Thu, 27 Jun 2024 12:25 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Thu, 27 Jun 2024 12:25 PM IST
सार

अलीगढ़ परिवार न्यायालय प्रथम ने आदेश दिए थे कि प्रोफेसर भरण पोषण बतौर 30 हजार रुपये प्रतिमाह पत्नी को देंगे। मगर आज तक कोई रकम नहीं दी। इस शिकायत पर अदालत ने 106 माह का बकाया 31 लाख 80 हजार रुपये होने पर रिकवरी वारंट जारी कर दिए।

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Recovery warrant issued on AMU professor in maintenance case
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

भरण पोषण मामले में 106 छह माह तक भुगतान न करने पर परिवार न्यायालय प्रथम नुपूर की अदालत ने एएमयू प्रोफेसर के खिलाफ 31.80 लाख रुपये का रिकवरी वारंट जारी किया है। मामले में जमालपुर की महिला ने मूल रूप से लखनऊ निवासी एएमयू प्रोफेसर पति के खिलाफ वाद दायर किया था।

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इसमें कहा कि उनकी एक जनवरी 2005 को शादी हुई थी। उनकी दो बेटियां हैं। बाद में दहेज विवाद के चलते दोनों अलग रहने लगे। आरोप है कि पति के दूसरी महिला से अवैध संबंध थे। वे दोनों बेटियों को लेकर अलग रहने लगा। इस पर महिला ने 27 जुलाई 2015 को परिवार न्यायालय में भरण पोषण का वाद दायर किया। 
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इस पर 18 नवंबर 2023 को आदेश दिए गए कि प्रोफेसर 27 जुलाई 2015 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह पत्नी को देंगे। मगर आज तक कोई रकम नहीं दी। इस शिकायत पर अदालत ने 106 माह का बकाया 31 लाख 80 हजार रुपये होने पर रिकवरी वारंट जारी किए हैं। काउंसलर योगेश सारस्वत के अनुसार मामले में अब 28 जून की तारीख नियत की गई है।

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