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Lok Sabha Election: राजनैतिक दल-मीडिया को बताई चुनाव की एबीसीडी, ये बातें ध्यान रखना है जरूरी

Thu, 28 Mar 2024 06:44 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Thu, 28 Mar 2024 06:44 PM IST
सार

सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर 4 अप्रैल तक प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन खरीदे एवं जमा किए जा सकेंगे। नामांकन पत्र खरीद एवं जमा करने का कार्य एडीएम न्यायिक के न्यायालय कक्ष से होगा। स्क्रूटनी का कार्य 5 अप्रैल को 11 बजे से आरम्भ होकर कार्य समाप्ति तक किया जाएगा। 8 अप्रैल को 3 बजे तक नाम वापसी के साथ ही वैध प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा।

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Political parties told the ABCD of elections to the media
जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी चुनाव के बारे में बताते हुए - फोटो : सूचना विभाग

विस्तार

अलीगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनैतिक दलों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में अधिसूचना जारी होने से लेकर मतगणना तक के मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा हुई।

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जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने बताया कि 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर 4 अप्रैल तक प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन खरीदे एवं जमा किए जा सकेंगे। नामांकन पत्र खरीद एवं जमा करने का कार्य एडीएम न्यायिक के न्यायालय कक्ष से होगा। स्क्रूटनी का कार्य 5 अप्रैल को 11 बजे से आरम्भ होकर कार्य समाप्ति तक किया जाएगा। 8 अप्रैल को 3 बजे तक नाम वापसी के साथ ही वैध प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा।
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सामान्य वर्ग के लिए जमानत धनराशि 25000 रूपये एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 12500 रूपये निर्धारित की गई है। नामांकन फीस चार तरीकों कैश, ट्रेजरी चालान, आरबीआई या सुविधा एप पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले प्रत्याशियों को नामांकन फीस ऑनलाइन जमा किए जाने की सुविधा आयोग द्वारा प्रदान की गई है। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ 4 व्यक्ति एक बार में नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। पंजीकृत राजनैतिक दल के प्रत्याशी के लिए 1 प्रस्तावक एवं निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक हैं। 


प्रत्याशी को अपने स्थानीय निकाय क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र देने होंगे। फार्म ए और बी मूल प्रति में होने चाहिए। फोटोग्राफ तीन माह से अधिक पुराना न हो। शपथपत्र का प्रारूप एनआईसी पोर्टल और ईसीआई की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एफएसटी एवं एसएसटी टीमें कार्यरत हैं।

सी विजिल एप से कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में इस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, 100 मिनट में इस पर संज्ञान लिया जाता है। मतदान के दौरान बर्ल्नेबिलिटी और क्रिटेकिलेबिटी को कम करने के लिए निरोधात्क कार्यों के साथ ही सीपीएमएफ, लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी, सीसीटीवी एव माइक्रो आब्जर्बर की तैनाती भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी, सीलिंग, कमिशनिंग एवं मतगणना का कार्य धनीपुर मण्डी से किया जाएगा। बैठक में एडीएम प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज कुमार, सूचना सहायक निदेशक संदीप कुमार, बीजेपी से उदयवीर सिंह लोधी, कांगेस से नदीम गफूर आदि मौजूद रहे।

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