फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Liquor mafia Anil's three bail applications rejected

अलीगढ़ : शराब माफिया अनिल की तीन जमानत अर्जियां खारिज

Wed, 16 Feb 2022 12:24 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Feb 2022 12:24 AM IST
विज्ञापन
Liquor mafia Anil's three bail applications rejected
न्यायालय में कामकाज गति पकड़ते ही जहरीली शराब कांड में जमानत अर्जियां खारिज होना शुरू हो गया है। मंगलवार को एडीजे-प्रथम शाहिद रजा की अदालत से शराब माफिया व इस कांड के मुख्य आरोपियों में शामिल अनिल चौधरी की तीन मुकदमों में जमानत अर्जियां खारिज हुई हैं।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, गोंडा धारा की गढ़ी के अनिल चौधरी की ओर से जहरीली शराब पीने से मौतों से जुड़े खैर, लोधा व पिसावा के तीन अलग अलग मुकदमों में जमानत अर्जियां दायर की गई थीं, जिन्हें खारिज किया गया है। तहसील कोल परिसर में स्टांप विक्रेता का रुपयों व स्टांप का बक्सा चोरी के आरोपी आगरा ताजगंज के सतीश की जमानत खारिज की गई है। इसके अलावा अपहरण के आरोपी टप्पल के सतपाल की जमानत खारिज की गई है।
विज्ञापन

इधर, डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार जिला जज डॉ.बब्बू सारंग की अदालत से अपहरण के सासनी गेट के मुकदमे में भागलपुर बिहार हाल सासनी गेट बिहारी नगर की रंजू देवी की जमानत अर्जी खारिज की गई है। एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार, एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत से पिसावा के हत्या के मुकदमे में आरोपी नगला भूप सिंह के विजेंद्र व लोकेंद्र उर्फ लोकी की जमानत अर्जी खारिज की गई है। इधर, एडीजीसी मेपे सिंह के अनुसार एडीजे-8 अशोक भारतेंदु की अदालत से गोवध अधिनियम के आरोपी चंडौस रामपुर शाहपुर के रफाकत उर्फ ततैया की जमानत अर्जी खारिज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed