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Aligarh: संदीप हत्याकांड में गवाहों की तलबी पर हाईकोर्ट की रोक, तीन नाबालिग सहित 13 लोग जा चुके हैं जेल

Mon, 03 Feb 2025 05:23 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Mon, 03 Feb 2025 05:23 PM IST
सार

अलीगढ़ के गांधी आई तिराहा पर सरेशाम शूटरों ने अलीगंज के चर्चित सीमेंट सप्लायर व लॉजिस्टिक कारोबारी संदीप गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें रिश्ते के दामाद द्वारा शूटरों से हत्या कराया जाना उजागर हुआ था।

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High Court bans summoning of witnesses in Sandeep murder case
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एएनआई

विस्तार

अलीगंज के बहुचर्चित कारोबारी संदीप गुप्ता हत्याकांड में गवाहों की फिर से तलबी संबंधी स्थानीय अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक 7 फरवरी तक रहेगी। 7 फरवरी को हाईकोर्ट के आदेश के बाद तय होगा कि गवाह फिर से तलब होंगे या नहीं।

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शहर के गांधी आई तिराहा पर सरेशाम शूटरों ने अलीगंज के चर्चित सीमेंट सप्लायर व लॉजिस्टिक कारोबारी संदीप गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें रिश्ते के दामाद द्वारा शूटरों से हत्या कराया जाना उजागर हुआ था। मामले में तीन नाबालिग सहित 13 लोग जेल भेजे गए। 
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मुकदमे का ट्रायल एडीजे तीन की अदालत में चल रहा है। गवाही पूरी हो चुकी है और निर्णय की स्थिति में है। इसी बीच वादी पक्ष ने चार गवाहों को फिर से तलब करने की अर्जी दी, जिस पर गवाह तलब करने संबंधी आदेश हो गया। मगर बचाव पक्ष इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया।

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