फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Crime in Aligarh

मालदा के नकली नोट तस्कर की जमानत खारिज

Thu, 28 Jan 2016 01:49 AM IST
अलीगढ़
अलीगढ़ Updated Thu, 28 Jan 2016 01:49 AM IST
विज्ञापन

एटीएस और सासनी गेट पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ऑपरेशन के दौरान नवंबर 2014 में दो लाख की नकली भारतीय करेंसी सहित गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के तस्कर की जमानत खारिज कर दी गई। यह जमानत अपर सत्र न्यायालय प्रथम मो.जहीरुद्दीन के न्यायालय से खारिज की गई है। 

विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी जितेंद्र सिंह के अनुसार एटीएस अलीगढ़ इंचार्ज सुनील कुमार त्यागी, आगरा इंचार्ज आलोक सिंह व तत्कालीन एसओ सासनी गेट अनुज कुमार की संयुक्त टीम ने 13 नवंबर 2014 को मथुरा रोड स्थित बाईपास पुल के पास से अनिल प्रमाणिक निवासी शांतिलाल मंडालरपारा मालदा पश्चिम बंगला, प्रोसांत सिंह निवासी गांव सतगापारा बहादराबाद थाना वैश्रो नगर मालदा, इदरीस निवासी सलेमपुर बुलंदशहर व वसीम निवासी रोरावर देहली गेट को पकड़ा था। तभी से चारों जेल में हैं। इनमें से प्रोसांत की ओर से जमानत दायर की गई थी, जिसे बुधवार को खारिज कर दिया गया। 

विज्ञापन

बता दें कि इनमें से इदरीस पूर्व जेल में रहा है। वसीम का भाई भी जेल में रहा है। उसी के माध्यम से सभी की मुलाकात हुई और मूल रूप से बांग्लादेश निवासी जाफर की मदद से यह नकली करेंसी लाते थे। इस मुकदमे में जाफर सहित कुछ लोग वांछित हैं, जिनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed