मालदा के नकली नोट तस्कर की जमानत खारिज
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एटीएस और सासनी गेट पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ऑपरेशन के दौरान नवंबर 2014 में दो लाख की नकली भारतीय करेंसी सहित गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के तस्कर की जमानत खारिज कर दी गई। यह जमानत अपर सत्र न्यायालय प्रथम मो.जहीरुद्दीन के न्यायालय से खारिज की गई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी जितेंद्र सिंह के अनुसार एटीएस अलीगढ़ इंचार्ज सुनील कुमार त्यागी, आगरा इंचार्ज आलोक सिंह व तत्कालीन एसओ सासनी गेट अनुज कुमार की संयुक्त टीम ने 13 नवंबर 2014 को मथुरा रोड स्थित बाईपास पुल के पास से अनिल प्रमाणिक निवासी शांतिलाल मंडालरपारा मालदा पश्चिम बंगला, प्रोसांत सिंह निवासी गांव सतगापारा बहादराबाद थाना वैश्रो नगर मालदा, इदरीस निवासी सलेमपुर बुलंदशहर व वसीम निवासी रोरावर देहली गेट को पकड़ा था। तभी से चारों जेल में हैं। इनमें से प्रोसांत की ओर से जमानत दायर की गई थी, जिसे बुधवार को खारिज कर दिया गया।
बता दें कि इनमें से इदरीस पूर्व जेल में रहा है। वसीम का भाई भी जेल में रहा है। उसी के माध्यम से सभी की मुलाकात हुई और मूल रूप से बांग्लादेश निवासी जाफर की मदद से यह नकली करेंसी लाते थे। इस मुकदमे में जाफर सहित कुछ लोग वांछित हैं, जिनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई।