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अदालत की रोक के बाद ही बाउंड्री निर्माण

Sun, 07 Oct 2018 02:08 AM IST
Updated Sun, 07 Oct 2018 02:08 AM IST
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अदालत की रोक के बाद ही बाउंड्री निर्माण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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रावणटीला पानी की टंकी से सटी महाउरू विद्यालय के सामने की जमीन को लेकर पैदा हुआ विवाद अदालत में पहुंच गया है। सिविल न्यायालय ने इस विवाद में दायर याचिका में विपक्षियों को किसी तरह का निर्माण न करने व याची के कब्जे में बाधा पैदा न करने के निर्देश के साथ विपक्षियों को नोटिस जारी किए हैं। साथ में अमीन के माध्यम से इस विवादित स्थल की नक्शे सहित आख्या तलब की गई है।

महाउरू विद्यालय समिति के अध्यक्ष नारायण हरि गुप्ता की ओर से सिविल न्यायालय में इस दलील के साथ याचिका दायर की गई है कि टंकी से सटी जमीन स्कूल की है। मगर कुछ लोग उसे अपना बताकर कब्जे की नीयत से बाउंड्री निर्माण करा रहे हैं।
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विद्यालय को भी कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। इस याचिका पर अदालत ने 3 अक्तूबर को यह आदेश दिए हैं कि फिलहाल विपक्षी कोई निर्माण न करें और वादी के कब्जे में दखल न करें। सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ में अमीन से नक्शे सहित रिपोर्ट तलब कर तारीख नियत की है।
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