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Aligarh News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 10 साल की सजा
Wed, 22 Jul 2026 02:38 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
Updated Wed, 22 Jul 2026 02:38 AM IST
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प्रतीकात्मक फोटो
- फोटो : Archive
थाना टप्पल क्षेत्र में वर्ष 2018 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में एडीजे-05 विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट गुलाम मुस्तफा की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार वर्ष 2018 में थाना टप्पल में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। मामले में पुलिस ने अशोक कुमार निवासी ग्राम सिहोल, थाना चांदहट, जिला पलवल (हरियाणा) को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
अदालत में सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। इसके बाद विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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पुलिस के अनुसार वर्ष 2018 में थाना टप्पल में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। मामले में पुलिस ने अशोक कुमार निवासी ग्राम सिहोल, थाना चांदहट, जिला पलवल (हरियाणा) को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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अदालत में सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। इसके बाद विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई।