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Consumer Court: अदालत ने डीजीपी को भेजा पत्र और गैर जमानती वारंट, कहा- बिल्डर को कराएं पेश
Sat, 30 Nov 2024 11:50 AM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 30 Nov 2024 11:50 AM IST
सार
जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरैशी की ओर से पत्र डीजीपी को भेजा गया है। जिसमें उन्होंने क्वालिटी डेवलपर्स ऑफिस स्टार्लिंग होम अनूपशहर रोड के मालिक कमर खान के खिलाफ 19 जनवरी से आदेश का पालन न किए जाने पर गैर जमानती वारंट जारी होने का जिक्र किया है।
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जिला उपभोक्ता फोरम
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अलीगढ़ शहर के एक बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता अदालत ने जनवरी से गैर जमानती वारंट जारी कर रखे हैं। थाना पुलिस से लेकर डीआईजी तक को लगातार पत्राचार के बाद भी वह न्यायालय में पेश नहीं हुए। अब डीजीपी को गैर जमानती वारंट के साथ पत्र भेजा गया है।
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इस संबंध में जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरैशी की ओर से पत्र डीजीपी को भेजा गया है। जिसमें उन्होंने क्वालिटी डेवलपर्स ऑफिस स्टार्लिंग होम अनूपशहर रोड के मालिक कमर खान के खिलाफ 19 जनवरी से आदेश का पालन न किए जाने पर गैर जमानती वारंट जारी होने का जिक्र किया है।
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इस संबंध में थाना क्वार्सी, एसएसपी व डीआईजी तक को पत्र व वारंट भेजे गए हैं। मगर बिल्डर को गिरफ्तार कर आज तक पेश नहीं किया जा सका। जबकि वह अन्य मुकदमों में अधिवक्ता के जरिये लगातार न्यायालय में हाजिरी दर्शा रहा है। ऐसे में कहा गया है कि आप अपने स्तर से जिला पुलिस को निर्देशित कर बिल्डर कमर खान को 5 दिसंबर को पेश कराएं।
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