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13 साल बाद: 333 एकड़ में कॉलोनी बसाने का काम शुरू, ग्राम बढ़ौली फतेह खां में चिन्हित है जमीन, होगा अधिग्रहण
Thu, 28 Nov 2024 03:35 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 28 Nov 2024 03:35 PM IST
सार
आवास विकास परिषद ने अलीगढ़ जिले के आगरा रोड स्थित बढ़ौली फतेह खां में आवासीय कालोनी विकसित करने की योजना 2013 में बनाई थी। करीब 333 एकड़ भूमि का चिन्हांकन हो चुका था। मगर किसानों ने इस पर सहमति नहीं दी थी। जिसके कारण योजना फाइलों में सिमट गई थी।
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यूपी आवास विकास परिषद
- फोटो : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upavp.in
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विस्तार
अलीगढ़ की आवास विकास परिषद ने फिर से 333 एकड़ भूमि में कालोनी बसाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। भूमि अधिग्रहण के लिए काश्तकारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हालांकि इस तरह की कवायद विभाग पहले भी कर चुका है।
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आवास विकास परिषद ने जिले के आगरा रोड स्थित बढ़ौली फतेह खां में आवासीय कालोनी विकसित करने की योजना 2013 में बनाई थी। करीब 333 एकड़ भूमि का चिन्हांकन हो चुका था। आवास विकास परिषद ने धारा 28 लागू करने के बाद लगभग 250 से 300 किसानों को 2013 में ही धारा 29 का नोटिस जारी कर दिया था। मगर किसानों ने इस पर सहमति नहीं दी थी। जिसके कारण योजना फाइलों में सिमट गई थी। आवास विकास परिषद ने फिर से किसानों को धारा 29 के तहत नोटिस जारी करने की कवायद शुरू कर दी है। माह भर में सभी किसानों को नोटिस जारी कर दिया जा जाएगा।
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अलीगढ़ में 333 एकड़ में आवासीय कालोनी विकसित किया जाना है। इसकी स्वीकृति पहले की मिल चुकी है। 2013 में किसानों को नोटिस जारी कर सहमति मांगी गई थी। मगर सहमति नहीं मिली थी। ऐसे में अब फिर से धारा 29 के तहत नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। अब धारा 32 के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी।-सस्मित कटारिया, एक्सईएन, आवास विकास परिषद
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विकास की बात
- नई योजना के तहत आगरा रोड पर ग्राम बढ़ौली फतेह खां में चिन्हित किया गया जमीन, होगा अधिग्रहण
- 2013 में भूमि अधिग्रहण के धारा 28 के तहत किया गया है भूमि का चयन
- धारा 29 के तहत किसानों को 10 साल पहले जारी किया जा चुका है नोटिस
- आवास विकास परिषद फिर से किसानों को धारा 29 के तहत जारी करेगी नोटिस
- किसानों से मांगी जाएगी आपत्ति, न देने पर की जाएगी धारा 32 के तहत कार्रवाई
- धारा 32 के तहत खाली पड़े भूमि का आवास विकास परिषद प्रशासन की मदद से करेगा अधिग्रहण