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जहरीली शराब कांडः अब तक 37 जमानतें खारिज, मजबूत पैरवी पर जोर

Fri, 13 Aug 2021 01:12 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Aug 2021 01:12 AM IST
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Aligarh Poisonous Case: 37 bails rejected
जहरीली शराब कांड में पुलिस स्तर से काम लगभग पूरा हो चुका है। अब पूरा फोकस न्यायालय में आरोपियों की गतिविधियों पर रखा जा रहा है। अब तक इस मामले में जिला न्यायालय में दाखिल 37 जमानत अर्जियां खारिज हो चुकी हैं, जबकि कुछ जमानत अर्जियां अभी लंबित हैं। इसे लेकर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सभी विवेचकों व पैरोकारों को निर्देशित किया है कि पैरवी मजबूत होनी चाहिए। जमानतों से लेकर अन्य सभी गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखा जाए।
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शराब कांड को लेकर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सभी विवेचकों, थानेदारों व थानों के न्यायालय संबंधी पैरोकारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभियोजन अधिकारियों के साथ मिलकर मजबूत पैरोकारी होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर अगर विवेचक की लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिस दिन तारीख हो, उस दिन पैरोकार समय से न्यायालय पहुंचें और सभी जरूरी दस्तावेज समय से न्यायालय में दाखिल हों। अब तक की समीक्षा के अनुसार 40 जमानत अर्जियां यहां दाखिल हुई हैं, जिनमें से 37 खारिज हो चुकी हैं। कुछ जमानत अर्जियां खारिज होने के बाद हाईकोर्ट भी पहुंच गई हैं। अब प्रयास किया जा रहा है जो जमानत हाईकोर्ट पहुंची हैं, वहां भी अभियोजन की मदद से मजबूत विरोध कराया जाएगा। अब तक जिनकी जमानत खारिज हुई हैं, उनमें ऋषि की पत्नी पूर्व ब्लाक प्रमुख रेनू शर्मा, भाई कपिल, भांजा आकाश, शिवकुमार, गंगाराम प्रधान, अर्जुन, पवन, चोब सिंह आदि शामिल हैं। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में शासन के निर्देशानुसार हर मजबूत कदम उठाया जा रहा है।
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