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अलीगढ़ः किसान दुर्घटना बीमा योजना में मृतक आश्रितों को पांच लाख देने के आदेश

Sat, 09 Oct 2021 01:19 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 09 Oct 2021 01:19 AM IST
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Aligarh news
स्थायी लोक अदालत ने डीएम को सर्प दंश से मृत महिला किसान के परिजनों को किसान दुर्घटना बीमा योजना में पांच लाख की धनराशि दिलाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह राशि दो माह में दिला दी जाए अन्यथा की स्थिति में सात फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा।
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मामला अतरौली के गांव लोधा का है। लोधा निवासी रामवती देवी पत्नी महावीर सिंह 24 जून को खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई थीं। वहां उन्हें सांप ने काट लिया। बचाव की कोशिश में खेत की मेड़ पर पैर फिसलने से वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। यहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रामवती देवी के बेटे रविंद्र कुमार ने किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये के मुआवजे के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन को डीएम व जनपदीय स्तरीय समिति ने रिपोर्ट के आधार पर इस दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मृतका की मौत शरीर पर आई चोटों के कारण हुई है। सुनवाई न होने पर रविंद्र कुमार ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया। स्थायी लोक अदालत की दो सदस्यीय पीठ में शामिल पूर्व न्यायाधीश उपेंद्र कुमार व वरिष्ठ सदस्य साजिया सिद्दीकी ने सुनवाई करते हुए रविंद्र कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने डीएम को दो माह में किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये का मुआवजा दिलाने का आदेश पारित किया है।
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