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अलीगढ़ : अधौन की अवैध शराब फैक्टरी का माल कोर्ट में पेश
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
जहरीली शराब कांड में अकराबाद के अधौन में अवैध फैक्टरी संचालन से जुड़े मुकदमे में शुक्रवार को पहली गवाही दर्ज हुई। एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत में फैक्टरी पकड़ने संबंधी मुकदमा दर्ज करने वाले तत्कालीन इंस्पेक्टर अकराबाद प्रवेश कुमार के बयान दर्ज हुए। साथ में माल भी कोर्ट में पेश किया गया, जिसकी गिनती हुई। हालांकि अभी गिनती पूरी नहीं हो पाई है। अब 10 जनवरी तारीख नियत की गई है।
एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार पिछली तारीख पर माल की गिनती के लिए समय न होने के कारण 17 दिसंबर तारीख नियत की गई थी। शुक्रवार को नियत तारीख पर फिर माल को दो वाहनों में लादकर दीवानी लाया गया। जहां माल की गिनती कराई गई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता, अभियोजन अधिवक्ता आदि मौजूद रहे। हालांकि गिनती का काम पूरा नहीं हो सका है। अब मामले में 10 जनवरी तारीख नियत की गई है। साथ में इस मुकदमे के वादी इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार के बयान भी दर्ज किए गए।
शराब कांड में चार और जमानतें खारिज
अलीगढ़। एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत से जहरीली शराब कांड में शुक्रवार को तीन व एडीजे-17 मनोज कुमार सिद्धू की अदालत से एक जमानत खारिज की गई है। एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार एडीजे-9 की अदालत से गभाना के मौत से जुड़े मुकदमे में शराब ठेकेदार नरेंद्र व उसके पिता दिगपाल की जमानत खारिज हुई है। इसी तरह अधौन की शराब फैक्टरी से जुड़े मुकदमे में नरेंद्र की जमानत खारिज हुई है। इधर, एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल के अनुसार हरदुआगंज से जुड़े मुकदमे में एडीजे-17 की अदालत से डिबाई के रहने वाले वर्तमान में क्वार्सी निवासी नकली घी की आड़ में शराब बेचने के आरोपी गौतम कुमार की जमानत खारिज की गई है। ब्यूरो
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जहरीली शराब कांड में अकराबाद के अधौन में अवैध फैक्टरी संचालन से जुड़े मुकदमे में शुक्रवार को पहली गवाही दर्ज हुई। एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत में फैक्टरी पकड़ने संबंधी मुकदमा दर्ज करने वाले तत्कालीन इंस्पेक्टर अकराबाद प्रवेश कुमार के बयान दर्ज हुए। साथ में माल भी कोर्ट में पेश किया गया, जिसकी गिनती हुई। हालांकि अभी गिनती पूरी नहीं हो पाई है। अब 10 जनवरी तारीख नियत की गई है।
एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार पिछली तारीख पर माल की गिनती के लिए समय न होने के कारण 17 दिसंबर तारीख नियत की गई थी। शुक्रवार को नियत तारीख पर फिर माल को दो वाहनों में लादकर दीवानी लाया गया। जहां माल की गिनती कराई गई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता, अभियोजन अधिवक्ता आदि मौजूद रहे। हालांकि गिनती का काम पूरा नहीं हो सका है। अब मामले में 10 जनवरी तारीख नियत की गई है। साथ में इस मुकदमे के वादी इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार के बयान भी दर्ज किए गए।
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शराब कांड में चार और जमानतें खारिज
अलीगढ़। एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत से जहरीली शराब कांड में शुक्रवार को तीन व एडीजे-17 मनोज कुमार सिद्धू की अदालत से एक जमानत खारिज की गई है। एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार एडीजे-9 की अदालत से गभाना के मौत से जुड़े मुकदमे में शराब ठेकेदार नरेंद्र व उसके पिता दिगपाल की जमानत खारिज हुई है। इसी तरह अधौन की शराब फैक्टरी से जुड़े मुकदमे में नरेंद्र की जमानत खारिज हुई है। इधर, एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल के अनुसार हरदुआगंज से जुड़े मुकदमे में एडीजे-17 की अदालत से डिबाई के रहने वाले वर्तमान में क्वार्सी निवासी नकली घी की आड़ में शराब बेचने के आरोपी गौतम कुमार की जमानत खारिज की गई है। ब्यूरो
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