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अलीगढ़: सीएम ग्रिड निर्माण कार्यों में लापरवाही देख नगर आयुक्त हुए नाराज, ठेकेदारों पर लगाया जुर्माना

Thu, 22 Oct 2026 12:25 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 22 Oct 2026 12:25 PM IST
सार

अलीगढ़ नगर आयुक्त ने विभिन्न निर्माण कार्यों में लापरवाही, अनुचित कार्यप्रणाली और निर्देशों की अवहेलना के मामलों पर यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण में जहां भी गुणवत्ता में कमी पाई जा रही है, वहां संबंधित फर्मों के विरुद्ध अर्थदंड लगाया जा रहा है। साथ ही सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

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Aligarh CM Grid Work Lapse Commissioner Fine
निरीक्षण में नाराजगी जताते नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार

मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के तहत अलीगढ़ नगर निगम द्वारा कराए जा रहे चरण एक व दो के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता की अनदेखी पर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों, निम्न गुणवत्ता और विलंब पर सख्त कार्रवाई की है। कुल 32 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। नगर आयुक्त ने चेतावनी दी है कि विश्वस्तरीय सड़कों के निर्माण में मानक और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।

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नगर आयुक्त ने विभिन्न निर्माण कार्यों में लापरवाही, अनुचित कार्यप्रणाली और निर्देशों की अवहेलना के मामलों पर यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण में जहां भी गुणवत्ता में कमी पाई जा रही है, वहां संबंधित फर्मों के विरुद्ध अर्थदंड लगाया जा रहा है। साथ ही सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा रहे हैं।
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मैसर्स अमित ट्रेडर्स पर कार्रवाई
मैसर्स अमित ट्रेडर्स पर कई मामलों में अर्थदंड लगाया गया है। 17 अक्तूबर 2026 को सीएम ग्रिड चरण 2 की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट तत्काल न लगाने पर प्रत्येक मार्ग पर प्रत्येक दिवस 10 लाख रुपये का अर्थदंड लगा। 6 अक्तूबर 2026 को चरण 1 के तहत रेलवे रोड पर निम्न गुणवत्ता, विलंब और लापरवाही के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा। रामघाट रोड पर निम्न गुणवत्ता के पेवर ब्लॉक्स के प्रयोग पर 23 सितंबर 2026 को 2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसी फर्म पर 6 अक्तूबर 2026 को एडीए रोड से स्वर्ण जयंती नगर तक सड़क निर्माण में निम्न गुणवत्ता और अनुचित कार्यप्रणाली के लिए 5 लाख रुपये का एक और जुर्माना लगा।

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पीपीएस बिल्डर्स पर अर्थदंड
सीएम ग्रिड चरण 2 के तहत रघुवीर पुरी के मेन रोड पर सड़क के समेकित विकास कार्य में गुणवत्ता संबंधी कमियां पाई गईं। 5 अक्तूबर 2026 को किए गए निरीक्षण में इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं था। इस पर मैसर्स पीपीएस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। फर्म को इंटरलॉकिंग कार्य की गुणवत्ता में संतोषजनक सुधार होने तक भुगतान रोकने की चेतावनी भी दी गई है।

अन्य फर्मों को निर्देश
नगर आयुक्त ने चरण 1 व चरण 2 के लिए अन्य फर्मों को भी चेतावनी देते हुए गुणवत्ता सुधार के निर्देश दिए हैं। मैसर्स एबी इंफ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड को निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन न करने पर अनुबंध समाप्ति और ब्लैकलिस्टिंग की चेतावनी जारी की गई। मैसर्स इको ग्रीन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड को आरसीसी ड्रेन, बिटुमिनस प्लांट, इलेक्ट्रिकल शिफ्टिंग और अंडरग्राउंडिंग कार्यों में धीमी प्रगति पर सुधार के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त ने सभी निर्माण एजेंसियों को तकनीकी मानकों के अनुसार कार्य पूरा करने को कहा है। लापरवाही, घटिया सामग्री या निर्देशों की अवहेलना पर अर्थदंड, भुगतान रोकने या ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी।

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