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अलीगढ़ : घर में लूट और मां के कत्ल में बेटे पर आरोप तय
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क्वार्सी क्षेत्र की एटा चुंगी से सटी सरोज नगर कॉलोनी में कुलदीप ज्वेलर्स के घर में एक करोड़ से ज्यादा की लूट और कुलदीप की पत्नी की हत्या में आरोपी बेटे व उसके दोस्तों पर आरोप तय हो गया है। एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय ने मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू करते हुए पहली गवाही के लिए 10 नवंबर की तारीख तय कर दी है।
बता दें कि इस मामले में आरोपी बेटे की पत्नी ने खुद व अपनी सहेली को निर्दोष करार देते हुए आरोप तय न करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, 19 फरवरी को दिनदहाड़े कुलदीप के घर में लूट के दौरान उनकी पत्नी कंचन वर्मा की हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में पुलिस ने कुलदीप के बेटे योगेश उर्फ राजा, उसकी पत्नी सोनम उर्फ चित्रा व सहेली शेहजल चौहान व शेहजल के प्रेमी को गिरफ्तार कर घर से लूटा गया एक करोड़ से अधिक का माल बरामद किया था। घटना के खुलासे में पाया गया था कि योगेश ने परिवार के विरोध के बावजूद सोनम से प्रेम विवाह किया था और अलग रह रहा था।
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अब उसने अपनी अलग दुनिया बसाने के लिए घर में इस लूट को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने में योगेश के साथ उसका दोस्त शामिल रहा, जबकि साजिश में योगेश की प्रेमिका व उसकी सहेली शामिल रहीं। इस मामले में सोनम ने न्यायालय में अर्जी दायर की कि उसने चूंकि योगेश से प्रेम विवाह किया।
इसलिए परिवार ने उसे व उसकी सहेली को मुकदमे में झूठा फंसाया है। इसलिए उनके खिलाफ आरोप तय न किए जाएं। मगर, न्यायालय ने अभियोजन पैरवी व पुलिस साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सोनम की अर्जी को खारिज कर दिया। साथ में चारों आरोपियों पर शनिवार को आरोप तय करते हुए ट्रायल शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
पहली गवाही के लिए योगेश के पिता यानी मुकदमे के वादी कुलदीप वर्मा को तलब करते हुए 10 नवंबर तारीख नियत की है। बता दें कि मामले में पुलिस ने एक करोड़ से अधिक की माल बरामदगी, सीसीटीवी फुटेज, फिंगर प्रिंट, बाल, मोबाइल पर वॉयस रिकार्ड आदि साक्ष्य के रूप में संकलित चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पेश किए हैं। इस आधार पर ट्रायल शुरू किया जा रहा है।
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बता दें कि इस मामले में आरोपी बेटे की पत्नी ने खुद व अपनी सहेली को निर्दोष करार देते हुए आरोप तय न करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, 19 फरवरी को दिनदहाड़े कुलदीप के घर में लूट के दौरान उनकी पत्नी कंचन वर्मा की हत्या कर दी गई थी।
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इस मामले में पुलिस ने कुलदीप के बेटे योगेश उर्फ राजा, उसकी पत्नी सोनम उर्फ चित्रा व सहेली शेहजल चौहान व शेहजल के प्रेमी को गिरफ्तार कर घर से लूटा गया एक करोड़ से अधिक का माल बरामद किया था। घटना के खुलासे में पाया गया था कि योगेश ने परिवार के विरोध के बावजूद सोनम से प्रेम विवाह किया था और अलग रह रहा था।
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अब उसने अपनी अलग दुनिया बसाने के लिए घर में इस लूट को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने में योगेश के साथ उसका दोस्त शामिल रहा, जबकि साजिश में योगेश की प्रेमिका व उसकी सहेली शामिल रहीं। इस मामले में सोनम ने न्यायालय में अर्जी दायर की कि उसने चूंकि योगेश से प्रेम विवाह किया।
इसलिए परिवार ने उसे व उसकी सहेली को मुकदमे में झूठा फंसाया है। इसलिए उनके खिलाफ आरोप तय न किए जाएं। मगर, न्यायालय ने अभियोजन पैरवी व पुलिस साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सोनम की अर्जी को खारिज कर दिया। साथ में चारों आरोपियों पर शनिवार को आरोप तय करते हुए ट्रायल शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
पहली गवाही के लिए योगेश के पिता यानी मुकदमे के वादी कुलदीप वर्मा को तलब करते हुए 10 नवंबर तारीख नियत की है। बता दें कि मामले में पुलिस ने एक करोड़ से अधिक की माल बरामदगी, सीसीटीवी फुटेज, फिंगर प्रिंट, बाल, मोबाइल पर वॉयस रिकार्ड आदि साक्ष्य के रूप में संकलित चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पेश किए हैं। इस आधार पर ट्रायल शुरू किया जा रहा है।