{"_id":"64c7fadfec67a560aa0fa37a","slug":"20-years-in-prison-for-raping-a-child-2023-07-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Aligarh News: घर में घुस कर किया था बच्ची से दुष्कर्म, दोषी को बीस वर्ष की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Aligarh News: घर में घुस कर किया था बच्ची से दुष्कर्म, दोषी को बीस वर्ष की कैद
Mon, 31 Jul 2023 11:48 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Mon, 31 Jul 2023 11:48 PM IST
सार
महिला के अनुसार वह मजदूरी करती है। उसके पति का उपचार चल रहा है। हाल ही में वह एक मकान से दूसरे मकान में किराये पर रहने आई है। घटना वाले दिन वह पति की दवा लेने गई थी। पति बाहर थे। मोहल्ले के विष्णु का उसके घर आना जाना था। तीन बेटियां घर पर थीं। तभी आरोपी घर में घुस आया। मझली बेटी को बहाने से बाहर भेज दिया और सबसे बड़ी छह वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
जेल
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र के छह वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के प्रकरण में न्यायालय ने दोषी को बीस वर्ष कैद व 1.15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मिशन शक्ति अभियान के तहत एडीजे विशेष पॉक्सो प्रथम राजीव शुक्ला की अदालत से सुनाया गया है।
विज्ञापन
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी ललित सिंह पुंढीर के अनुसार घटना 26 जून 2016 की है। वादी मुकदमा महिला के अनुसार वह मजदूरी करती है। उसके पति का उपचार चल रहा है। हाल ही में वह एक मकान से दूसरे मकान में किराये पर रहने आई है। घटना वाले दिन वह पति की दवा लेने गई थी। पति बाहर थे। मोहल्ले के विष्णु का उसके घर आना जाना था। तीन बेटियां घर पर थीं। तभी आरोपी घर में घुस आया।
विज्ञापन
मझली बेटी को बहाने से बाहर भेज दिया और सबसे बड़ी छह वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मझली बेटी ने आकर देखा और शोर मचाया तो आरोपी भाग गया। जिसे बाद में खोजा गया। महिला के आने पर मामला पुलिस तक पहुंचा। मुकदमे के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दायर की। न्यायालय ने मामले में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर विष्णु को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष कैद व एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ में पूरी धनराशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन