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दीवानी में परिचय पत्र के बिना नहीं मिलेंगे प्रवेश

Sun, 09 Feb 2020 10:45 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 09 Feb 2020 10:45 PM IST
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without admiot card lawyers will not permitted in court
मैनपुरी। दीवानी परिसर की सुरक्षा और कड़ी होगी। वकीलों को परिचय पत्र के आधार पर ही दीवानी परिसर में प्रवेश मिलेगा। वकीलों के जिला जज परिचय पत्र जारी करेंगे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दीवानी परिसर की सुरक्षा को लेकर कवायद जारी है।
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दीवानी के मुख्य द्वार पर सघन तलाशी के बाद ही वादकारियों को प्रवेश दिया जा रहा है। दीवानी परिसर में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को परिचय पत्र पहनना अनिवार्य किया है। वकीलों को दीवानी परिसर में प्रवेश करने केे लिए कई बार पुलिस की तलाशी का सामना करना पड़ता है। अब नई व्यवस्था के तहत दीवानी परिसर में वकीलों को प्रवेश करने के लिए परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। जिला जज कार्यालय में वकीलों से फार्म जमा कराए गए हैं। फार्म के आधार पर ही वकीलों के परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। जिला जज कार्यालय से जारी होने वाले परिचय पत्रों के आधार पर ही वकीलों को दीवानी परिसर में प्रवेश मिलेगा।
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जिला जज कार्यालय में वकीलों द्वारा फार्म जमा कराए गए हैं। फार्म के साथ वकीलों ने अपना आधार कार्ड, बार काउंसिल द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र अथवा प्रमाणपत्र, विधि स्नातक की अंकतालिका, बार एसोसिएशन का प्रमाण पत्र जमा कराए हैँ।
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कई वकीलों के बार काउंसिल द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र और परिचय पत्र खो चुके हैं। प्रमाण के अभाव में संबंधित वकील अपने फार्म जमा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी हालत में आने वाले दिनों में उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

जिला जज कार्यालय से जारी निर्देश के बाद बार एसोसिएशन के सदस्यों को जानकारी दे दी गई है। वकीलों ने फार्म जमा करा दिए हैं। इस योजना से वकीलों को ही आने वाले समय में लाभ मिलेगा।
अजय कृष्ण पांडेय, अध्यक्ष बार एसोसिएशन
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