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Agra News: पत्नी के हत्यारे पति को 7 वर्ष का कारावास

Thu, 05 Oct 2023 11:14 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 05 Oct 2023 11:14 PM IST
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Wife's killer husband gets 7 years imprisonment
कासगंज। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती के न्यायालय ने पत्नी के हत्यारे पति को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया और अर्थदंड न देने पर सजा में तीन माह की बढ़ोतरी करने का आदेश भी दिया।
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ढोलना क्षेत्र के निवासी रामौतार ने अपनी पुत्री अमरावती की शादी तेजपाल पुत्र मटरू निवासी ढोलना के साथ एक साल पहले की थी। शादी के कुछ साल बाद से ही अतिरिक्त दहेज को लेकर ससुरालीजन परेशान करने लगे। ससुरालीजन दहेज को लेकर आए दिन मारपीट करते थे। 21 जून 2016 को उसके पति तेजपाल, जगदीश, त्रिमिला पत्नी जगदीश व सास रामश्री उसे अतिरिक्त दहेज के खातिर मार दिया। पीड़िता के परिवारजन को फोन पर पुत्री को दहेज के की जानकारी मिली। पिता ने ससुरालीजन के खिलाफ थाना सहावर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर तेजपाल व रामश्री के खिलाफ आरोप-पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। जिला सहायक अधिवक्ता अनिल यादव ने मामले की पैरवी की। जिसमें तेजपाल पर दोष सिद्ध हो गया। आरोपी पति को 7 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए, 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया और अर्थदंड न देने पर सजा में तीन माह की बढ़ोतरी करने का भी आदेश दिया।
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