UP: आगरा के 2.50 लाख वाहनों से खतरा, सड़क पर इनसे टकराए तो नहीं मिलेगा बीमा, जानें वजह
कागजों में 2.50 लाख वाहनों का अस्तित्व खत्म हो चुका है, लेकिन इनको रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया है। ये वाहन सड़कों पर अभी भी दौड़ रहे हैं। ऐसे में यदि कोई अप्रिय घटना होती तो किसी भी पक्ष को बीमा का लाभ नहीं मिल सकेगा।
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आगरा में संभागीय परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने 2.50 लाख वाहनों का अस्तित्व कागजों में खत्म कर दिया है। पर, कंप्यूटर के रिकाॅर्ड से डाटा नहीं हटाए गए। इससे विभाग के वाहन साफ्टवेयर पर इन पुराने वाहनों का डाटा दिखता है। सड़कों पर वाहन अभी भी दौड़ रहे हैं, इससे दुर्घटना होने पर किसी भी पक्ष को अब बीमा का लाभ नहीं मिल सकेगा।
एवाई सीरीज तक के वाहन 15 साल पुराने वाले नियम के दायरे में आ चुके हैं। इस सीरीज के वाहनों का पंजीकरण आरटीओ ने रद्द कर दिया है। यह पंजीकरण कागजों में समाप्त हुए हैं, विभाग के वाहन साफ्टवेयर पर ये वाहन फिट हैं। इसकी वजह यह है कि साॅफ्टवेयर से डाटा हटाया नहीं गया। अब यह संख्या 2.50 तक पहुंच चुकी है। पुराने वाहन का पंजीकरण रद्द होने से अब उसका बीमा नहीं हो सकता है।
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हर 6 माह पर पंजीकरण करते समाप्त
पुराने वाहनों पर वर्ष 2019 से एनजीटी के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। हर 6 माह में आरटीओ की तरफ से 4 से 5 सीरीज के वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जाता है। इसकी जानकारी विज्ञापन के माध्यम से लोगों को भी दी जाती है। उसके बाद भी पुराने वाहनों को कटवाने के लिए कम लोग स्क्रैप सेंटर पर पहुंच रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कागजों में पुराने वाहन कम हो रहे है, सड़कों पर नहीं।
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स्क्रैप सेंटर में कराएं खत्म
15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप सेंटर में समाप्त कराया जा सकता है। यहां पर पुराने वाहन की एवज में धनराशि के साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस सर्टिफिकेट से नया वाहन खरीदते समय 10 से 15 प्रतिशत तक की छूट मिलती है।
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हटाया नहीं जा सका डाटा
एआरटीओ (प्रशासन) एनसी शर्मा ने बताया कि पुराने वाहनों का कंप्यूटर से डाटा हटाया नहीं जा सका है। अब इन वाहनों के रिकाॅर्ड पर निरस्त लिख दिया जाएगा। इससे कोई एनओसी या बीमा नहीं हो सके।