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शादी से पहले दूल्हा पक्ष को करना होगा यह काम, तब मिलेगी बरात ले जाने की अनुमति

Fri, 12 Jun 2020 02:55 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 12 Jun 2020 02:55 PM IST
सार

 
  • एहतियात: पहले बरातियों की जांच रिपोर्ट लाओ तब मिलेगी बरात की अनुमति
  • राजस्थान जाने वाली बरातों की अनुमति के लिए चिकित्सीय परीक्षण अनिवार्य

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरात ले जाने से पहले दूल्हे और बरातियों को थर्मल जांच करानी होगी। हर बराती का अलग-अलग चिकित्सकीय परीक्षण होगा। बरात ले जाने की अनुमति के आवेदन में यह रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी, तभी अनुमति मिलेगी। आगरा में राजस्थान जाने वाली बरातों के लिए प्रशासन ने यह व्यवस्था शुरू की है।

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आगरा जनपद में होने वाली शादियों की अनुमति संबंधित तहसीलों के एसडीएम स्तर से मिल रही है, लेकिन आगरा से गैर राज्यों में जाने वाली बरातों के लिए नई कवायद हो रही है। एडीएम वित्त एवं राजस्व कार्यालय में पिछले तीन दिनों में 15 से अधिक अनुमति के आवेदन लंबित हैं। इनमें कोई धौलपुर, तो कोई भरतपुर बरात ले जाना चाहता है। 
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एडीएम वित्त योगेंद्र कुमार ने बताया कि बरातों की अनुमति के लिए पहले सभी जाने वाले लोगों का थर्मल टेस्ट जरूरी है। जिला अस्पताल या कोई चिकित्सक यह लिखकर देगा कि जाने वाला व्यक्ति स्वस्थ है। तभी उन्हें बरात में जाने की अनुमति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से एहतियात बरते जा रहे हैं।

बॉर्डर पर भी हो रही जांच

राजस्थान सीमा से लगे यूपी के बॉर्डर सील हैं। ऐसे में बॉर्डर पार करने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग हो रही है। बीमार व स्क्रीनिंग में फेल होने वालों को बॉर्डर पार करने की अनुमति नहीं है।

ये हैं नियम-कायदे
- बरात में 20 से 25 लोगों को जाने की अनुमति है।
- सभी लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम होंगे।
- शादी में डीजे नहीं बजेगा, शराब पीने पर प्रतिबंध।
- धारा 144 का उल्लंघन होने पर मुकदमा दर्ज होगा।

थाना स्तर से मिलेगी शादियों की अनुमति

सदर तहसील क्षेत्र में शादियों की अनुमति अब थाना स्तर से मिल सकेगी। एसडीएम सदर ने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी थाना प्रभारियों व क्षेत्राधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम गरिमा सिंह ने बताया वैवाहिक कार्यक्रम के लिए अनुमति आवश्यक नहीं है। थाना स्तर पर सूचना देकर नियमों के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। 

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इसके लिए लोगों को अब तहसील में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा एक जून के आदेश में डीएम ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए थे। बरात निकालने पर पूर्ण रोक रहेगी। विशेष स्थिति में कोई भी आवेदक तहसील में प्रार्थनापत्र दे सकता है। 
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