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Unlock 3.0: ताजनगरी में कोई छूट नहीं, बेवजह घूमने और मास्क न पहनने पर जुर्माना, डीएम ने दिए निर्देश
Sat, 01 Aug 2020 12:20 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Sat, 01 Aug 2020 12:20 AM IST
सार
अनलॉक- 3 की गाइडलाइन आज शाम को जारी की जाएंगी
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आगरा लॉकडाउन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
ताजनगरी में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन में कोई नई छूट नहीं दी गई है। पुलिस सुबह से पिछले लॉकडाउन की तरह की चेकिंग करेगी। बेवजह घूमने वाले लोगों के चालान किए जाएंगे।
मास्क न पहनने पर जुर्माना लगेगा। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि अनलॉक-3 के लिए शासन की गाइडलाइन का अध्ययन किया जा रहा है। आगरा के लिए गाइडलाइन शनिवार की शाम को जारी की जाएगी।
तीन दिन कड़ी चौकसी, 108 जगह तैनात रहेगी पुलिस
शनिवार को बकरीद और फिर सोमवार को रक्षा बंधन के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि 108 प्वाइंट्स पर ड्यूटी लगाई गई है। खुफिया पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। संवेदनशील इलाकों में खास चौकसी बरती जाएगी।
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मास्क न पहनने पर जुर्माना लगेगा। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि अनलॉक-3 के लिए शासन की गाइडलाइन का अध्ययन किया जा रहा है। आगरा के लिए गाइडलाइन शनिवार की शाम को जारी की जाएगी।
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तीन दिन कड़ी चौकसी, 108 जगह तैनात रहेगी पुलिस
शनिवार को बकरीद और फिर सोमवार को रक्षा बंधन के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि 108 प्वाइंट्स पर ड्यूटी लगाई गई है। खुफिया पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। संवेदनशील इलाकों में खास चौकसी बरती जाएगी।
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डीएम ने पहले ही कहा था कि कि बाजारों में भीड़ का खास ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जिन बाजारों में ज्यादा भीड़ उमड़ेगी। अनलॉक के नियमों का उल्लंघन होगा, वहां कार्रवाई होगी। ऐसे बाजारों को सात दिन के लिए बंद कराया जाएगा। त्योहार के मद्देनजर बाजारों में थाना समितियां मास्क व दो गज की दूरी का पालन कराने के लिए विशेष अभियान चलाएंगी।
ये भी रखें ध्यान
- सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे सभी बाजार
- मास्क पहनना, दो गज की दूरी पालन करना अनिवार्य
- त्योहार पर परिवहन व ट्रेन सेवाएं पूर्व की तरह जारी रहेंगी।
- 10 से कम उम्र व 60 से अधिक उम्र लोग बाजार न जाएं।
- आपात स्थिति में निजी वाहन के इस्तेमाल की छूट रहेगी।
ये भी रखें ध्यान
- सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे सभी बाजार
- मास्क पहनना, दो गज की दूरी पालन करना अनिवार्य
- त्योहार पर परिवहन व ट्रेन सेवाएं पूर्व की तरह जारी रहेंगी।
- 10 से कम उम्र व 60 से अधिक उम्र लोग बाजार न जाएं।
- आपात स्थिति में निजी वाहन के इस्तेमाल की छूट रहेगी।