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Agra News: दो सगे भाईयों समेत तीन को दस साल की सजा

Sat, 04 Mar 2023 11:39 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 04 Mar 2023 11:39 PM IST
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Three including two brothers were sentenced to ten years
मैनपुरी।
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थाना बिछवां क्षेत्र में 25 साल पहले एक युवक की लाठियों से पीट - पीटकर हत्या करने वाले गांव के ही दो सगे भाइयों सहित तीन को अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने दस-दस साल की सजा सुनाई है। उप पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद तीनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
जिला एटा के अलीगंज निवासी धनसिंह 30 अप्रैल 1998 को एक दावत में शामिल होने के लिए थाना बिछवां के गांव जगतपुर में गए थे। शाम 5.30 बजे दावत से लौटते समय धन सिंह के गांव के ही कमल सिंह ने अपने भाई श्रीकृष्ण, छोटेसिंह, चचेरे भाई पिंकू सिंह के साथ लाठियों से पीट - पीटकर धन सिंह की हत्या कर दी। धन सिंह के भाई रन सिंह ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही तथा एडीजीसी पुष्पेंद्र दुबे, विपिन कुमार चतुर्वेदी की दलीलों के आधार पर श्रीकृष्ण, छोटेसिंह, पिंकू सिंह को धनसिंह की गैर इरादतन हत्या करने का दोषी पाया गया। तीनों को दस-दस साल की सजा सुनाकर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। धनसिंह की हत्या करने के आरोपी कमल सिंह की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
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