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Agra News: बीमा कंपनी को अदा करनी होगी क्षतिग्रस्त गाड़ी की मरम्मत में लगी रकम

Wed, 08 Apr 2026 03:00 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 08 Apr 2026 03:00 AM IST
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The insurance company will have to pay the amount incurred for the repair of the damaged vehicle.
आगरा। बीमा अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी की मरम्मत में लगी रकम कंपनी ने अदा नहीं की। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कोशिश ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस से 2.10 लाख रुपये पीड़ित को दिलाने के आदेश दे दिए।
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थाना बाह क्षेत्र के गांव हजारा पुरा निवासी पवन कुमार ने आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि उन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से अपनी गाड़ी का बीमा कराया था। जिसकी अवधि 28 अक्तूबर 2022 से 27 अक्तूबर 2023 तक थी। 12 जून 2023 की सुबह होली पुरा रेलवे लाइन के गाड़ी के सामने अचानक गाय आ गई। उसे बचाने के दौरान गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की जानकारी बीमा कंपनी को दी। सर्वेयर ने मौके पर आकर निरीक्षण किया । उसके बाद वर्कशॉप पर लाकर 2.10 लाख रुपये में मरम्मत कराई। विधिक औपचारिकता पूरी कर कंपनी में बीमा के लिए क्लेम किया। कंपनी ने बिना कारण बताए निरस्त कर दिया।
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