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Agra News: नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोपी को न्यायालय ने नहीं दी जमानत।

Sat, 22 Jun 2024 03:08 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 22 Jun 2024 03:08 AM IST
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The court did not grant bail to the accused of drug trafficking.
कासगंज। अपर जिला जज/त्वरित न्यायालय घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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गंजडुंडवारा क्षेत्र के उप निरीक्षक विक्रम सिंह 29 सितंबर 2023 को अफसर निवासी समसपुर को 900 ग्राम डायजापाम के साथ गिरफ्तार कर लिया। वह नशीले पदार्थ को तस्करी कर ले जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
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