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Agra News: किशोरी को अगवा करने के आरोपी को कोर्ट ने नहीं दी जमानत
Thu, 24 Aug 2023 11:02 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 24 Aug 2023 11:02 PM IST
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कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने किशोरी को अगवा करने के आरोपी को कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अजी खारिज कर दी।
किशोरी गुलशन निवासी लाल बाग भरगैन मशरक 23 नवंबर 2022 को स्कूल पढ़ने के लिए गई थी। बस्ती के ही युवक नदीम व हसनैन उसको अगवा कर ले गए। उसकी मां कमर जहां ने 10 अगस्त को आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी नदीम ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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किशोरी गुलशन निवासी लाल बाग भरगैन मशरक 23 नवंबर 2022 को स्कूल पढ़ने के लिए गई थी। बस्ती के ही युवक नदीम व हसनैन उसको अगवा कर ले गए। उसकी मां कमर जहां ने 10 अगस्त को आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी नदीम ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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