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Agra News: टूटे सामान को कंपनी बदलकर नया दे या उसकी कीमत अदा करे

Sat, 22 Aug 2026 02:51 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 22 Aug 2026 02:51 AM IST
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The company should either replace the damaged item with a new one or pay its cost.
आगरा। डिलीवरी में टूटे निकले सामान को कंपनी और डीलर ने बदलकर नया नहीं दिया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में दायर वाद पर आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने सुनवाई की। उन्होंने मैनाटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नया इन्फारेड ड्रायर या उसकी कीमत के रूप में 1.12 लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के 15 हजार रुपये जुर्माने के अलग से देने होंगे।
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थाना सदर क्षेत्र के ग्वालियर रोड चौधरी मार्केट निवासी राजकुमार ने बताया कि वह ओम मोटर्स गैराज का संचालन करते हैं। 12 दिसंबर, 2021 को कंपनी से इन्फारेड ड्रायर सहित अन्य उपकरण 2.25 लाख रुपये का भुगतान कर खरीदे थे। सामान की डिलीवरी मिलने पर देखा तो इन्फारेड ड्रायर की रॉड टूटी थी। डीलर ने आश्वासन दिया कि एक महीने के अंदर बदल दिया जायेगा। उन्होंने निर्माता कंपनी को फोन व ई-मेल किए। 6 जुलाई, 2022 को कंपनी के कर्मचारी सुधीर सैनी से फोन पर शिकायत की। तब भी पार्ट बदल कर दूसरा नया पार्ट नहीं दिया गया।
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