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बिल निरस्त करने का दावा आयोग ने खारिज किया

Wed, 13 Oct 2021 06:39 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 13 Oct 2021 06:39 PM IST
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The commission rejected the claim of canceling the bill
मैनपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सुनवाई के बाद बिजली का बिल निरस्त करने का दावा आयोग ने खारिज कर दिया है। उपभोक्ता आयोग में शिकायत के समर्थन में साक्ष्य नहीं दे सका है। दावा खारिज होने के बाद विभाग उपभोक्ता से बकाया बिल वसूल कर सकेगा।
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तहसील भोगांव के कछपुरा निवासी कृष्णमुरारी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की। कहा कि उसने आगरा रोड पर ग्राम जरामई के पास जमीन खरीदी थी। जिसमें एक कमरा व बाउंड्रीबॉल कराने के बाद बिजली के कनेक्शन के लिए 1350 रुपये 16 मार्च 2015 को जमा किए। बिजली विभाग ने बिजली आपूर्ति तो नहीं की लेकिन 6948 रुपये का बिल भेज दिया। विद्युत विभाग के वकील देवेंद्र सिंह कटारिया ने विभाग का पक्ष रखते हुए बताया कि विभाग के एसडीओ कुरावली संजीव यादव ने सत्यापन रिपोर्ट में मौके पर कृष्णमुरारी के नहीं मिलने की रिपोर्ट दी है। मंजूर किए गए कनेक्शन का ही विभाग द्वारा बिल दिया गया है।
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आयोग के अध्यक्ष सुभाषचंद्र कुलश्रेष्ठ तथा सदस्य देवेंद्र गुप्ता ने निर्णय में लिखा है कि बिजली का उपयोग नहीं करने का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। जो बिल जमा किए हैं वह बिजली के उपयोग के हैं। जो बिल की राशि बकाया है उसको जमा करने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की ही है। तथ्यों तथा साक्ष्य के आधार पर अध्यक्ष सुभाषचंद्र कुलश्रेष्ठ तथा सदस्य देवेंद्र गुप्ता ने बिल निरस्त करने का दावा खारिज कर दिया है।
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