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Agra News: पति की हत्या कर आरोपियों ने पत्नी से किया दुष्कर्म, न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सात के खिलाफ दर्ज किया केस
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बरहन। थाना क्षेत्र के एक गांव की दलित महिला के पति की हत्या कर आरोपियों की मदद से एक आरोपी पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा। थाना पुलिस द्वारा पहले तहरीर बदल कर गलत मामला दर्ज कर लिया तो पीड़िता के न्यायालय की शरण लेने पर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पुन: केस दर्ज किया है।
थाना क्षेत्र के एक गांव की दलित महिला ने विशेष न्यायाधीश, एससी एसटी, एक्ट आगरा को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी शादी 27.05.2014 को हिंदू रीति रिवाज से रिंकू के साथ हुई थी। इसके कुछ समय बाद गांव के सुभाष पुत्र महावीर के मन में खोट आ गया, जिससे वह उसे गंदी नजर से देखने लगा। सुभाष, विक्रम पुत्रगण महावीर, कुंती पत्नी विक्रम, साहूकार, महावीर पुत्रगण राम सिंह, कविता पत्नी साहूकार, मीनेश पत्नी महावीर सिंह ने आपराधिक षड्यंत्र कर पीड़िता के पति रिंकू की हत्या कर दी। पीड़िता के विरोध करने पर सुभाष ने सभी आरोपियों के सहयोग से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता लगातार विरोध करती रही। लेकिन आरोपी कई माह तक उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान पीड़िता को कई माह तक घर से नहीं निकलने दिया। एक दिन पीड़िता ने किसी तरह घर से निकल कर थाने में तहरीर दी और मामला दर्ज कराया। लेकिन पुलिस ने तहरीर को बदल कर गलत मामला दर्ज लिख दिया, जिसमें जमानत होने के बाद आरोपी उसे जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गांव से निकल जाने और जान से मारने की धमकी देते हैं। आरोपी कुम्हार जाति के हैं, उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। उनसे पीड़िता को अपनी जान का खतरा है।
पुलिस आयुक्त से कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण
पीड़िता रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गई तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गईं। पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिए लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता द्वारा न्यायालय की शरण लेने पर न्यायालय के आदेश पर पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी आशुतोष रघुवंशी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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थाना क्षेत्र के एक गांव की दलित महिला ने विशेष न्यायाधीश, एससी एसटी, एक्ट आगरा को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी शादी 27.05.2014 को हिंदू रीति रिवाज से रिंकू के साथ हुई थी। इसके कुछ समय बाद गांव के सुभाष पुत्र महावीर के मन में खोट आ गया, जिससे वह उसे गंदी नजर से देखने लगा। सुभाष, विक्रम पुत्रगण महावीर, कुंती पत्नी विक्रम, साहूकार, महावीर पुत्रगण राम सिंह, कविता पत्नी साहूकार, मीनेश पत्नी महावीर सिंह ने आपराधिक षड्यंत्र कर पीड़िता के पति रिंकू की हत्या कर दी। पीड़िता के विरोध करने पर सुभाष ने सभी आरोपियों के सहयोग से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता लगातार विरोध करती रही। लेकिन आरोपी कई माह तक उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान पीड़िता को कई माह तक घर से नहीं निकलने दिया। एक दिन पीड़िता ने किसी तरह घर से निकल कर थाने में तहरीर दी और मामला दर्ज कराया। लेकिन पुलिस ने तहरीर को बदल कर गलत मामला दर्ज लिख दिया, जिसमें जमानत होने के बाद आरोपी उसे जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गांव से निकल जाने और जान से मारने की धमकी देते हैं। आरोपी कुम्हार जाति के हैं, उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। उनसे पीड़िता को अपनी जान का खतरा है।
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पुलिस आयुक्त से कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण
पीड़िता रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गई तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गईं। पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिए लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता द्वारा न्यायालय की शरण लेने पर न्यायालय के आदेश पर पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी आशुतोष रघुवंशी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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