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आपकी छत पर लगा है मोबाइल टावर या होर्डिंग तो पढ़ लें ये खबर, कहीं पछताना न पड़े
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
Updated Sat, 17 Feb 2018 01:16 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
आगरा में घरों और प्रतिष्ठानों की छतों पर होर्डिंग और मोबाइल टॉवर लगवाने वालों को अब जेब हल्की करनी होगी। नए वित्तीय वर्ष में नगर निगम नई विज्ञापन नियमावली के तहत उनसे टैक्स वसूल करेगा।
आगरा शहर में बड़े पैमाने पर रूफटॉप होर्डिंग लगाने का चलन है। एमजी रोड या फिर शहर के अन्य बाजार हर जगह रूफटॉप होर्डिंग लगे हैं।
जिन भवनों की छतों पर होर्डिंग लगाए जाते हैं उन्हें विज्ञापन ऐजेंसियां किराए के रूप में बड़ी रकम का भुगतान करती हैं। इनमें से अधिकांश भवन के मालिक नगर निगम को केवल आवासीय कर का भुगतान करते हैं।
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आगरा शहर में बड़े पैमाने पर रूफटॉप होर्डिंग लगाने का चलन है। एमजी रोड या फिर शहर के अन्य बाजार हर जगह रूफटॉप होर्डिंग लगे हैं।
जिन भवनों की छतों पर होर्डिंग लगाए जाते हैं उन्हें विज्ञापन ऐजेंसियां किराए के रूप में बड़ी रकम का भुगतान करती हैं। इनमें से अधिकांश भवन के मालिक नगर निगम को केवल आवासीय कर का भुगतान करते हैं।
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इन स्थितियों को देखते हुए अब नगर निगम के अधिकारी नई नियमावली के तहत ऐसे भवनों की उस मंजिल, जिस पर रूफटॉप होर्डिंग लगे हैं, पर आवासीय नहीं बल्कि व्यावसायिक टैक्स की वसूली करेंगे।
भवनों का कर निर्धारण नए सिरे से होगा। यदि भवन आवासीय है तो भवन के उस हिस्से का कर निर्धारण कामर्शियल में होगा जहां होर्डिंग लगा है और अन्य हिस्से से आवासीय टैक्स ही वसूल किया जाएगा।
भवनों का कर निर्धारण नए सिरे से होगा। यदि भवन आवासीय है तो भवन के उस हिस्से का कर निर्धारण कामर्शियल में होगा जहां होर्डिंग लगा है और अन्य हिस्से से आवासीय टैक्स ही वसूल किया जाएगा।