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Agra News: ननद की गैर इरादतन हत्या की दोषी भाभी को सात साल की सजा
Tue, 29 Oct 2024 10:49 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 29 Oct 2024 10:49 PM IST
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मैनपुरी। थाना घिरोर के गांव नाहिली में पांच साल पहले ननद की केरोसिन डालकर आग लगाकर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में भाभी को सात साल की सजा सुनाई गई है। जिला जज सुधीर कुमार ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
नाहिली की रहने वाली लक्ष्मी को 28 मार्च 2019 को उसकी भाभी सारिका ने केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। लक्ष्मी की सैफई अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। सारिका के पति राहुल ने अपनी पत्नी सारिका, ससुर नरेंद्र, सास प्रभा, साले सौरव और बंटू निवासी करनपुर थाना फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच के बाद नरेंद्र, प्रभा, सौरव और बंटू के नाम निकालकर सारिका के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई जिला जज सुधीर कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने सारिका के केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर सारिका को गैर इरादतन हत्या करने का दोषी पाया गया। जिला जज सुधीर कुमार ने सारिका को सात साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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अलग से चल रहा मुकदमा
पुलिस ने जांच में सारिका के पिता नरेंद्र, मां प्रभा, भाई सौरव और बंटू निवासी करनपुर थाना फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद के खिलाफ आरोप झूठा पाकर उनके नाम निकाल दिए। अभियोजन के आवेदन पर जिला जज ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान चारों को न्यायालय में तलब किया। उनका मुकदमा जिला जज के न्यायालय में अलग से चल रहा है।
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नाहिली की रहने वाली लक्ष्मी को 28 मार्च 2019 को उसकी भाभी सारिका ने केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। लक्ष्मी की सैफई अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। सारिका के पति राहुल ने अपनी पत्नी सारिका, ससुर नरेंद्र, सास प्रभा, साले सौरव और बंटू निवासी करनपुर थाना फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच के बाद नरेंद्र, प्रभा, सौरव और बंटू के नाम निकालकर सारिका के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई जिला जज सुधीर कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने सारिका के केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर सारिका को गैर इरादतन हत्या करने का दोषी पाया गया। जिला जज सुधीर कुमार ने सारिका को सात साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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अलग से चल रहा मुकदमा
पुलिस ने जांच में सारिका के पिता नरेंद्र, मां प्रभा, भाई सौरव और बंटू निवासी करनपुर थाना फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद के खिलाफ आरोप झूठा पाकर उनके नाम निकाल दिए। अभियोजन के आवेदन पर जिला जज ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान चारों को न्यायालय में तलब किया। उनका मुकदमा जिला जज के न्यायालय में अलग से चल रहा है।