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Agra News: वादी ने 11 साल बाद बदली गवाही, कार्रवाई के आदेश, आरोपी बरी
Wed, 11 Mar 2026 02:45 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 11 Mar 2026 02:45 AM IST
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आगरा। लूट और माल बरामदगी के केस में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र विकास गोयल की अदालत में सुनवाई हुई। वादी 11 साल बाद अपनी गवाही से मुकर गया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी कर गवाही से मुकरने पर वादी खिलाफ विधिक कार्रवाई का आदेश दिया है।
थाना ताजगंज में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार इटोरा निवासी बबलू कुशवाह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि था 4 मई 2014 की शाम 7 बजे करीब कलाकृति चौराहे से अपने गांव जा रहे थे। बसई चौकी से आगे ताज व्यू तिराहे के पास बाइक पर दो बदमाश आ गए। उन्हें धक्का देकर मोबाइल फोन लूट लिया। पुलिस ने विवेचना के दौरान थाना इरादत नगर के हरी नगर निवासी विनोद थाना सदर क्षेत्र के सेवला जाट निवासी अंकित को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से लूट का मोबाइल फोन बरामद कर जेल भेजा था। केस में वादी, एसआई राज कुमार सिंह और पुलिसकर्मी ध्यानवीर सिंह की गवाही दर्ज हुई। वादी पूर्व कथन से मुकर गया। बरामदगी का कोई अन्य स्वतंत्र गवाह भी नहीं था। संवाद
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थाना ताजगंज में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार इटोरा निवासी बबलू कुशवाह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि था 4 मई 2014 की शाम 7 बजे करीब कलाकृति चौराहे से अपने गांव जा रहे थे। बसई चौकी से आगे ताज व्यू तिराहे के पास बाइक पर दो बदमाश आ गए। उन्हें धक्का देकर मोबाइल फोन लूट लिया। पुलिस ने विवेचना के दौरान थाना इरादत नगर के हरी नगर निवासी विनोद थाना सदर क्षेत्र के सेवला जाट निवासी अंकित को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से लूट का मोबाइल फोन बरामद कर जेल भेजा था। केस में वादी, एसआई राज कुमार सिंह और पुलिसकर्मी ध्यानवीर सिंह की गवाही दर्ज हुई। वादी पूर्व कथन से मुकर गया। बरामदगी का कोई अन्य स्वतंत्र गवाह भी नहीं था। संवाद
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