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UP: हाईकोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करना पड़ गया भारी, चौकी प्रभारी हुए सस्पेंड; जानें पूरा प्रकरण
Tue, 17 Mar 2026 08:42 AM IST
आगरा ब्यूरो
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 17 Mar 2026 08:42 AM IST
सार
एत्माद्दौला क्षेत्र के लूटकांड मामले में हाईकोर्ट में समय पर जवाब दाखिल न करने पर रामबाग चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने लापरवाही मानते हुए एसआई आदित्य वाजपेयी को नया चौकी प्रभारी नियुक्त किया है।
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- फोटो : संवाद
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विस्तार
हाईकोर्ट के आदेश को भी रामबाग चाैकी प्रभारी ने गंभीरता से नहीं लिया। समय पर जवाब दाखिल न करने पर अदालत ने कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने चाैकी प्रभारी को निलंबित कर दिया।
दिसंबर, 2025 में थाना एत्माद्दाैला क्षेत्र में लूट की घटना हुई थी। स्कूटी से चांदी का स्क्रैप लेकर जा रहे व्यापारी को बाइक सवार पांच बदमाशों ने रोक लिया था। विरोध पर व्यापारी को तमंचे की बट से मारा और बदमाश दो बोरों में रखे स्क्रैप को स्कूटर सहित ले गए थे। इस घटना के बाद पुलिस पर सवाल उठे थे। थाने से कुछ दूरी पर घटना हुई थी। बाद में पुलिस ने घटना का खुलासा किया। आरोपियों को जेल भेजा गया।
इसी मामले में एक आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील की। इस पर हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिए थे। मामले में चाैकी प्रभारी अरुण बिलगैया को जवाब दाखिल करना था। मगर उन्होंने लापरवाही बरती। पुलिस की ओर से जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चाैकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। डीसीपी सिटी ने बताया कि चाैकी प्रभारी को कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है। उनके स्थान पर एसआई आदित्य वाजपेयी को चाैकी प्रभारी बनाया गया है।
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अधिकारियों की भी हो चुकी है पेशी
हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने के मामले में पहले भी पुलिस लापरवाही कर चुकी है। सदर पुलिस की लापरवाही पर तत्कालीन पुलिस आयुक्त को हाईकोर्ट में पेश होना पड़ा था। तत्कालीन पुलिस आयुक्त ने पहले अपने स्थान पर अपर पुलिस आयुक्त को भेजा था। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। बाद में पुलिस को आयुक्त को उसी दिन हाईकोर्ट पहुंचना पड़ा था। वापस आने पर उन्होंने सदर इंस्पेक्टर के खिलाफ लाइन हाजिर की कार्रवाई की थी। थाना पुलिस को लापरवाही न करने के दिशानिर्देश भी जारी किए थे।
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दिसंबर, 2025 में थाना एत्माद्दाैला क्षेत्र में लूट की घटना हुई थी। स्कूटी से चांदी का स्क्रैप लेकर जा रहे व्यापारी को बाइक सवार पांच बदमाशों ने रोक लिया था। विरोध पर व्यापारी को तमंचे की बट से मारा और बदमाश दो बोरों में रखे स्क्रैप को स्कूटर सहित ले गए थे। इस घटना के बाद पुलिस पर सवाल उठे थे। थाने से कुछ दूरी पर घटना हुई थी। बाद में पुलिस ने घटना का खुलासा किया। आरोपियों को जेल भेजा गया।
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इसी मामले में एक आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील की। इस पर हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिए थे। मामले में चाैकी प्रभारी अरुण बिलगैया को जवाब दाखिल करना था। मगर उन्होंने लापरवाही बरती। पुलिस की ओर से जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चाैकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। डीसीपी सिटी ने बताया कि चाैकी प्रभारी को कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है। उनके स्थान पर एसआई आदित्य वाजपेयी को चाैकी प्रभारी बनाया गया है।
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अधिकारियों की भी हो चुकी है पेशी
हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने के मामले में पहले भी पुलिस लापरवाही कर चुकी है। सदर पुलिस की लापरवाही पर तत्कालीन पुलिस आयुक्त को हाईकोर्ट में पेश होना पड़ा था। तत्कालीन पुलिस आयुक्त ने पहले अपने स्थान पर अपर पुलिस आयुक्त को भेजा था। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। बाद में पुलिस को आयुक्त को उसी दिन हाईकोर्ट पहुंचना पड़ा था। वापस आने पर उन्होंने सदर इंस्पेक्टर के खिलाफ लाइन हाजिर की कार्रवाई की थी। थाना पुलिस को लापरवाही न करने के दिशानिर्देश भी जारी किए थे।