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प्रदूषण बोर्ड की एनओसी न देने पर 12 शीतगृह संचालकों को नोटिस

Mon, 22 Mar 2021 10:29 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 22 Mar 2021 10:29 PM IST
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Notice to 12 cold house operators for not giving NOC to Pollution Board
22एमएनपी-05-जिले में संचालित एक शीतगृह - फोटो : MAINPURI
मैनपुरी। जिले के 12 शीतगृह संचालकों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) उपलब्ध नहीं कराने पर जिला उद्यान अधिकारी ने संचालकों को अंतिम नोटिस जारी किया है। तीन दिन में एनओसी उपलब्ध नहीं कराने पर कार्रवाई की बात कही गई है।
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जिले में वर्ष 2021 में आलू भंडारण के लिए 48 शीतगृह संचालकों ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। इसमें से 12 शीतगृह संचालकों ने आवेदन में जल एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फिरोजाबाद की एनओसी नहीं लगाई। कई बार शीतगृह संचालकों को एनओसी उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया।
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इसके बावजूद उन्होंने एनओसी नहीं दी। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह ने सभी 12 शीतगृह संचालकों को अंतिम नोटिस जारी किया है। तीन दिन में एनओसी नहीं देने पर आवेदन निरस्त करने की बात कही गई है।
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उन्होंने कहा कि इसके बाद शीतगृह संचालकों को संचालन के लिए दोबारा आवेदन करना होगा और शुल्क भी कोषागार में देना होगा। दोबारा आवेदन न किए जाने पर लाइसेंस निलंबन की संस्तुति के साथ ही एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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कोल्ड में भंडारित हो चुका है आलू
जिले के सभी कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारित किया जा चुका है। ऐसे में शीतगृह संचालकों का मानना है कि उनका लाइसेंस नवीनीकृत कर ही दिया जाएगा।
वहीं उद्यान विभाग शीतगृहों की लापरवाही को लेकर सख्त है। यदि लाइसेंस नवीनीकृत नहीं हुए तो किसानों के आलू की निकासी के बाद शीतगृह को सील कर दिया जाएगा।

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इन 12 शीतगृहों को जारी किया गया नोटिस
-हुंडीलाल जैन कोल्ड स्टोरेज घिरोर
-चंदेल कोल्ड स्टोरेज बदनपुर
-यादवेंद्र कोल्ड स्टोरेज मुहम्मदपुर नगरिया
-श्री लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज सोनासी
-रघुनाथ कोल्ड स्टोरेज बीलों
-एनएस कोल्ड स्टोरेज सोथरा
-राज शीतालय राजलपुर
-चौधरी शीतालय नवीगंज
-श्री ब्रजेश शाक्य कोल्ड स्टोरेज अमेहरा
-श्री शंकर कोल्ड स्टोरेज बेवर
-शंकर कोल्ड स्टोरेज नौनेर
-केपी सिंह कोल्ड स्टोरेज नवीगंज।
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कई बार निर्देश के बाद भी 12 शीतगृह संचालकों ने अब तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी नहीं दी है। उन्हें अंतिम नोटिस जारी किया गया है। तीन दिन में एनओसी न देने पर आवेदन निरस्त करने के साथ ही लाइसेंस निलंबन की संस्तुति भी भेजी जाएगी।
अनीता सिंह, जिला उद्यान अधिकारी।
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