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सेस जमा न करने पर 12 बिल्डर्स को नोटिस
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मैनपुरी। निमार्ण कार्यों पर उपकर (सेस) जमा न करने पर श्रम विभाग ने जिले के 12 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया है। उपकर जमा न करने पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
श्रम विभाग द्वारा दस लाख अथवा उससे अधिक के निर्माण कार्य पर एक प्रतिशत का सेस वसूला जाता है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में लगे सभी मजदूरों का पंजीकरण भी अनिवार्य होता है।
हालांकि लंबे समय से कई बिल्डर्स बिना उपकर जमा किए कार्य करा रहे हैं। श्रम विभाग ने उपकर जमा नहीं करने वाले जिले के 12 बिल्डर्स चिह्नित किए हैं। इन सभी बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी कर उन्हें तत्काल बकाया उपकर जमा करने के आदेश दिए गए हैं। उपकर जमा न करने पर आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
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वर्जन
निर्माण कार्य संबंधी उपकर जमा न करने पर 12 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आरएम मिश्रा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी।
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श्रम विभाग द्वारा दस लाख अथवा उससे अधिक के निर्माण कार्य पर एक प्रतिशत का सेस वसूला जाता है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में लगे सभी मजदूरों का पंजीकरण भी अनिवार्य होता है।
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हालांकि लंबे समय से कई बिल्डर्स बिना उपकर जमा किए कार्य करा रहे हैं। श्रम विभाग ने उपकर जमा नहीं करने वाले जिले के 12 बिल्डर्स चिह्नित किए हैं। इन सभी बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी कर उन्हें तत्काल बकाया उपकर जमा करने के आदेश दिए गए हैं। उपकर जमा न करने पर आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
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निर्माण कार्य संबंधी उपकर जमा न करने पर 12 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आरएम मिश्रा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी।