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UP: नाबालिग साली का अपहरण करने वाले जीजा की बढ़ी मुश्किल, गैर जमानती वारंट जारी; कोर्ट ने दिए आदेश

Thu, 09 Apr 2026 06:47 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 09 Apr 2026 06:47 PM IST
सार

नाबालिग साली का अपहरण करने के आरोपी जीजा की मुसीबत बढ़ गई है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था। 

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Non-bailable warrant issued against absconding brother-in-law accused of kidnapping his sister-in-law
कोर्ट का आदेश। - फोटो : ANI

विस्तार

आगरा में नाबालिग साली के अपहरण व अन्य आरोपों के आरोप में जिला मथुरा क्षेत्र के कटरा बाजार राया निवासी आरोपी राम कुमार सोनी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। अपर जिला जज-19 लोकेश कुमार ने उसके खिलाफ फरारी की उद्घोषणा और गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दे दिए।
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थाना लोहामंडी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता की मां ने 23 दिसंबर 2018 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री का उनका दामाद आरोपी रामकुमार सोनी अपहरण करके ले गया। पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के विचारण के लिए आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। 
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पीड़िता के अधिवक्ता ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। अदालत ने आरोपी जीजा के खिलाफ फरारी की उद्घोषणा और गैर जमानती वारंट जारी कर थानाध्यक्ष लोहामंडी को आदेशित किया कि वह पारित आदेश का अनुपालन, प्रकाशन और आरोपी के घर मुनादी कराकर उसका वीडियो बनाएं। अपनी आख्या रिपोर्ट अदालत में पेश करें। आरोपी के जमानतदार राजेंद्र के खिलाफ भी कार्रवाई करने के थानाध्यक्ष राया को आदेश दिए हैं।
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