फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   new traffic rules pay fine of old challan immediately

यातायात नियमों के उल्लंघन का चालान जल्दी भर दें, देरी होने पर पड़ेगा बहुत महंगा

Fri, 06 Sep 2019 12:09 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 06 Sep 2019 12:09 AM IST
विज्ञापन
new traffic rules pay fine of old challan immediately
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
यातायात नियम उल्लंघन में वाहन का चालान हो गया है और अभी तक आपने जुर्माना अदा नहीं किया है, तो जल्दी जमा कर दें। क्योंकि देरी होने पर यह जुर्माना और भी महंगा पड़ सकता है। फिर नई दरों से जुर्माना देना पड़ेगा। 
विज्ञापन


संभागीय परिवहन विभाग में हर माह औसतन 3200 से 3500 तक वाहनों के चालान होते हैं, जिनमें से 30 फीसदी लंबित हैं। संभागीय परिवहन विभाग में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में होने वाला जुर्माना जमा करना होता है। 
विज्ञापन


इसके साथ ही आरटीओ के प्रवर्तन दल भी वाहन चालकों पर हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, प्रदूषण आदि के चालान करते हैं। अभी तक यातायात नियमों के उल्लंघन पर निर्धारित नए जुर्माने को लागू नहीं किया गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

जून में भी जुर्माना राशि बढ़ाई गई थी

प्रदेश के परिवहन मुख्यालय ने जून में भी जुर्माना राशि बढ़ाई थी। अभी जुर्माने की नई दरें लागू नहीं हुई हैं। इसके बाद भी आरटीओ में 4200 चालान लंबित हैं। इनमें कोर्ट भेजे जाने वाले वाहन चालान भी शामिल हैं। 

आरटीओ (प्रवर्तन) अनिल कुमार ने बताया कि नया जुर्माना लागू होने पर सॉफ्टवेयर में भी बदलाव हो जाएगा। इस स्थिति में पुरानी तारीखों में यातायात उल्लंघन में काटे गए चालान की धनराशि भी नए नियमों के तहत ही वसूली जाएगी। 

यही कारण है कि ज्यादातर लंबित चालानों का निपटारा किया जा रहा है। किसी भी चालान को छह माह के भीतर कोर्ट से निस्तारित कराना होता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed