Shri Krishna Janmabhoomi: नारायणी सेना के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति निचली अदालत को सौंपी
श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर निचली अदालत में कई केस दायर हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इन केसों का निस्तातरण निचली अदालत को 24 सितंबर तक करना होगा।
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हाईकोर्ट की ओर से चार महीने में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामलों को निस्तारित करने संबंधी आदेश की प्रति नारायणी सेना के अध्यक्ष ने मंगलवार को अदालत को सौंपी। हाईकोर्ट ने 12 मई को यह आदेश दिया था। मंगलवार को इसे अदालती कार्रवाई में शामिल कर लिया गया। मनीष यादव ने संबंधित केस की तारीखों को जल्द लगाने की अदालत से प्रार्थना की है।
श्री कृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के पक्षकार नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया है। अदालत की ओर से केस में धीमी सुनवाई किए जाने को लेकर वह हाईकोर्ट गए।
हाईकोर्ट ने 12 मई को दिया था आदेश
हाईकोर्ट से मांग की थी कि केस में जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने 12 मई को निचली अदालत को चार महीने के अंदर सभी वादों को निस्तारित करने के आदेश किए। मंगलवार को मनीष यादव ने इस आदेश की प्रति सिविल जज सीनियर डिवीजन को सौंपी। उन्होंने बताया कि अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को कार्रवाई में शामिल कर लिया है।
धीमी सुनवाई को लेकर जाएंगे हाईकोर्ट
ठाकुर केशवदेव को मुख्य वादी बनकर अदालत में केस दाखिल करने वाले तीन वादियों ने मंगलवार को अदालत की धीमी सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट जाने की बात कही है। ठाकुर केशवदेव जी महाराज बनाम इंतजामिया कमेटी आदि के तीन अन्य वादियों एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल व धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।
उनके प्रार्थना पत्र पर अदालत ने एक जुलाई की तारीख लगाई थी। लेकिन वादी केस में जल्द ही सुनवाई चाहते हैं। एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि वह जल्द ही अदालत में शीघ्र सुनवाई के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।