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New Rates of Trade Tax: जिसका जैसा व्यवसाय...उसका उतना ट्रेड टैक्स, दायरे में अब 34 कारोबार
Wed, 26 Feb 2025 09:14 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Wed, 26 Feb 2025 09:14 AM IST
सार
आगरा नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में ट्रेड टैक्स के दायरे में अब 34 कारोबार आ गए हैं। जिसका जैसा व्यवसाय, उसका उतना ट्रेड टैक्स के नियम पर काम किया जाएगा।
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आगरा मेयर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
आगरा नगर निगम की कार्यकारिणी में ट्रेड टैक्स देेने वाले व्यवसायों के दायरे में बढ़ोतरी की है। टैक्स का निर्धारण बहुत सोच समझकर किया गया है। होटलों पर कमरों के हिसाब से ही टैक्स लिया जाएगा जबकि ज्वैलर्स को वार्षिक आय (टर्न ओवर) के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा। बड़े शोरूम, मॉल, मार्बल कारोबार को एकमुश्त राशि अदा करनी होगी।
नगर निगम के राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 11 कारोबारों पर पहले से ट्रेड टैक्स लिया जा रहा है। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, शराब की दुकानें शामिल हैं। अब कार्यकारिणी ने ट्रेड टैक्स का दायरा बढ़ाकर 34 कारोबार कर दिया है। इसमें ज्वैलर्स को शामिल कर लिया गया है। इनसे टर्न ओवर टैक्स लिया जाएगा। 50 लाख रुपये से अधिक टर्न ओवर पर 12,000 रुपये और 50 लाख रुपये से कम पर 6000 रुपये टैक्स लिया जाएगा।
विज्ञापन एजेंसियों को 12 हजार रुपये टैक्स देना होगा। मोटर वाहन एजेंसियों को 5000 रुपये अदा करने होंगे। कपड़े की दुकान पर 1000 रुपये टैक्स देना होगा लेकिन ब्रांडेड शोरूम या मॉल पर 5000 रुपये टैक्स लिया जाएगा। नगर निगम कोल्ड ड्रिंक्स एजेंसी पर 5000 रुपये टैक्स लेगा। मार्बल और टाइल्स विक्रेताओं से अब 3000 रुपये ट्रेड टैक्स लिया जाएगा।
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एसी हेयर कटिंग सैलून को देना होगा टैक्स
ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग सैलून को टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। अगर ब्यूटी पार्लर और सैलून एयरकंडीशनर है तो वह टैक्स के दायरे में आ जाएगा। एयर हेयर कटिंग सैलून को 1000 रुपये प्रतिवर्ष ट्रेड टैक्स देना होगा। पेंट की दुकानों से भी 1000 रुपये और पेठा कारखानों पर 1200 रुपये टैक्स लगेगा। जूता कारखानों में यदि 25 से कम कर्मचारी हैं तो 1000 रुपये और 25 से अधिक कर्मचारी हैं तो 5000 रुपये ट्रेड टैक्स देना होगा। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है। पार्षद रवि माथुर ने बताया कि नगर निगम की कार्यकारिणी ने दुकानों के किराये को लेकर भी फॉर्मूला तय कर दिया है। यह सदन में पास कराया जाएगा।
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नगर निगम के राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 11 कारोबारों पर पहले से ट्रेड टैक्स लिया जा रहा है। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, शराब की दुकानें शामिल हैं। अब कार्यकारिणी ने ट्रेड टैक्स का दायरा बढ़ाकर 34 कारोबार कर दिया है। इसमें ज्वैलर्स को शामिल कर लिया गया है। इनसे टर्न ओवर टैक्स लिया जाएगा। 50 लाख रुपये से अधिक टर्न ओवर पर 12,000 रुपये और 50 लाख रुपये से कम पर 6000 रुपये टैक्स लिया जाएगा।
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विज्ञापन एजेंसियों को 12 हजार रुपये टैक्स देना होगा। मोटर वाहन एजेंसियों को 5000 रुपये अदा करने होंगे। कपड़े की दुकान पर 1000 रुपये टैक्स देना होगा लेकिन ब्रांडेड शोरूम या मॉल पर 5000 रुपये टैक्स लिया जाएगा। नगर निगम कोल्ड ड्रिंक्स एजेंसी पर 5000 रुपये टैक्स लेगा। मार्बल और टाइल्स विक्रेताओं से अब 3000 रुपये ट्रेड टैक्स लिया जाएगा।
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एसी हेयर कटिंग सैलून को देना होगा टैक्स
ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग सैलून को टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। अगर ब्यूटी पार्लर और सैलून एयरकंडीशनर है तो वह टैक्स के दायरे में आ जाएगा। एयर हेयर कटिंग सैलून को 1000 रुपये प्रतिवर्ष ट्रेड टैक्स देना होगा। पेंट की दुकानों से भी 1000 रुपये और पेठा कारखानों पर 1200 रुपये टैक्स लगेगा। जूता कारखानों में यदि 25 से कम कर्मचारी हैं तो 1000 रुपये और 25 से अधिक कर्मचारी हैं तो 5000 रुपये ट्रेड टैक्स देना होगा। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है। पार्षद रवि माथुर ने बताया कि नगर निगम की कार्यकारिणी ने दुकानों के किराये को लेकर भी फॉर्मूला तय कर दिया है। यह सदन में पास कराया जाएगा।