एमएलसी चुनाव 2020: मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो इन दस्तावेजों को ले जाएं साथ, करें मतदान
- निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को पहचान पत्र के लिए दिए 10 विकल्प
- इन 10 दस्तावेजों को दिखाकर मतदान कर सकेंगे मतदाता
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खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन (एमएलसी चुनाव) में मतदान के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने 10 विकल्प दिए हैं। इन प्रमाण पत्रों को मतदाता पहचान पत्र के रूप में प्रयोग कर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
एमएलसी चुनाव में निर्वाचन आयोग की ओर से कुल दस प्रमाणपत्रों को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी गई है। इन्हें मतदान केंद्र पर दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मुख्य रूप से इसमें मतदाता पहचान पत्र के अलावा, आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड शामिल हैं। इनके अलावा भी पांच अन्य विकल्प दिए गए हैं।
मैनपरी के सहायक निर्वाचन अधिकारी फूलचंद्र ने बताया कि एमएलसी चुनाव के मतदान के दौरान पहचान के लिए दस विकल्प दिए गए हैं। इनका प्रयोग कर मतदाता पहचान की पुष्टि करा सकते हैं। वहीं सफेद रंग के मतपत्र से स्नातक निर्वाचन और गुलाबी रंग के मतपत्र से शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान होगा।
अलग-अगल रंग के होंगे मतपत्र
खंड शिक्षक और खंड निर्वाचन चुनाव के लिए मतपत्र से मतदान होगा। दोनों निर्वाचन के लिए अलग-अलग रंगों के मतपत्र निर्वाचन आयोग ने उपलब्ध कराए हैं। सफेद रंग के मतपत्र से स्नातक निर्वाचन और गुलाबी रंग के मतपत्र से शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान होगा। मतपत्र पर गुलाबी रंग के पैन से वरीयता क्रम लिखा जाएगा।
ये हैं पहचान पत्र के विकल्प
- मतदाता पहचान पत्र
- आधारकार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- सरकार द्वारा कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र
- शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जारी पहचान पत्र
- विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि
- फोटोयुक्त डिप्लोमा या मार्कशीट की मूल प्रति
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
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