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Agra News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को दो साल की सजा

Thu, 30 Oct 2025 10:57 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 30 Oct 2025 10:57 PM IST
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Man sentenced to two years in prison for molesting teenager
मैनपुरी। थाना एलाऊ में दर्ज एक किशोरी से आपत्तिजनक इशारे करने के मामले में बृहस्पतिवार को आरोपी ने न्यायालय में अपराध स्वीकार कर लिया। दोषसिद्ध होने पर न्यायाधीश एडीजे पॉक्सो प्रथम ने दोषी को दो साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एलाऊ क्षेत्र के एक गांव चौहानपुर निवासी चंद्रशेखर के खिलाफ वर्ष 2019 में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता ने नाबालिग पुत्री को गंदे इशारे किए जाने का आरोप लगाया था। इस मामले में विवेचन की ओर से वादी की गवाही कराई गई और संकलित किए गए साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए थे। बृहस्पतिवार को चंद्रशेखर ने न्यायालय के समक्ष जुर्म स्वीकार कर लिया। दोषसिद्ध होने पर न्यायाधीश ने उसे दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई, वहीं दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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