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Agra News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

Thu, 16 Apr 2026 10:14 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 16 Apr 2026 10:14 PM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a teenager
पिनाहट। थाना बसई अरेला क्षेत्र में करीब पांच साल पहले नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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19 अप्रैल 2021 को वादी ने 14 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म की तहरीर राजेश के खिलाफ थाना बसई अरेला में दी थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। साथ ही घटना के अगले ही दिन 20 अप्रैल 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के दौरान ठोस साक्ष्य एकत्र कर 9 मई 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया। न्यायालय एडीजे-27 ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 15 अप्रैल 2026 को आरोपी राजेश को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया।
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