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Agra: लूट करने वाले को पकड़ा, लेकिन आपराधिक इतिहास पेश न कर सकी पुलिस, आरोपी को मिली जमानत

Wed, 26 Nov 2025 10:03 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Wed, 26 Nov 2025 10:03 AM IST
सार

पुलिस की लापरवाही से लूट के आरोपी को जमानत मिल गई। पुलिस आरोपी का आपराधिक इतिहास अदालत में पेश नहीं कर सकी। 

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Loot Accused Gets Bail Due to Police Negligence in Agra Court
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नीरज कुमार ने ऑटो में बैठाकर लूट के आरोपी को जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए हैं। पुलिस ने आरोपी का आपराधिक इतिहास अदालत में पेश नहीं किया था।
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थाना खंदौली में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा बरहन के नया बास निवासी मनोज कुमार का आरोप था कि वह 26 सितंबर 2025 को नौकरी जॉइन करने के लिए उदयपुर जा रहा था। कैंट स्टेशन से गाड़ी छूट गई थी। वह कैंट से वापस लौटते समय टेड़ी बगिया से आंवलखेड़ा जाने के लिए ऑटो में बैठ गया। ऑटो में पहले से ही चालक के साथ तीन सवारी बैठी थीं। चालक ने ऑटो को गलत दिशा में मोड़ नादऊ पुल के आगे सुनसान जगह ले गया। वहां वे वादी से 13 हजार रुपये नकद, मोबाइल, अंगूठी, आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड व सामान लूट कर भाग गए।
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वादी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी एटा के थाना जलेसर के रजा नगर निवासी रितिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अदालत ने बरामदगी के स्वतंत्र गवाह के अभाव, पुलिस के आरोपी का आपराधिक इतिहास अदालत में नहीं पेश करने व उसके अधिवक्ता के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए।
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