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जेल में बंद अंडर ट्रायल बंदी अंतरिम जमानत पर होंगे रिहा
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कासगंज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में जिले के अंडर ट्रायल बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। इसमें जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को रिहाई मिल सकती है। जेल प्रशासन बंदियों की सूची तैयार कर रहा है।
जनपद न्यायाधीश ने इसके लिए न्यायिक अधिकारियों को अंतरिम जमानत के कार्य को निपटाने के लिए नामित किया है। अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए जनपद न्यायाधीश, अपर जनपद न्यायाधीश, विशेष न्यायालय से संबंधित कार्य उच्चतर न्यायिक सेवा के नामित अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज सीनियर डिवीजन, समस्त अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्राम न्यायालय पटियाली का कार्य सिविल जज कैडर के नामित अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अंतरिम जमानत से जुड़े कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं वर्चुअल मोड के माध्यम से होंगे। अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र तैयार करने के लिए पैनल लॉयर एवं पैरालीगल वॉलिंटियर्स सहयोग करेंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल लॉयर सत्येंद्र पाल सिंह बैस, मयंक मिश्रा, जेल विजिटर अधिवक्ता अभिषेक शर्मा एवं केशव मिश्रा की टीम का गठन किया है। अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक जिला कारागार जनपद न्यायालय की ईमेल आईडी पर प्रत्येक कार्य दिवस में 12 बजे तक प्रेषित करेंगे। रिहाई आदेश, व्यक्तिगत बंध पत्र मेल के माध्यम से जिला कारागार को प्रेषित किए जाएंगे।
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कासगंज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में जिले के अंडर ट्रायल बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। इसमें जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को रिहाई मिल सकती है। जेल प्रशासन बंदियों की सूची तैयार कर रहा है।
जनपद न्यायाधीश ने इसके लिए न्यायिक अधिकारियों को अंतरिम जमानत के कार्य को निपटाने के लिए नामित किया है। अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए जनपद न्यायाधीश, अपर जनपद न्यायाधीश, विशेष न्यायालय से संबंधित कार्य उच्चतर न्यायिक सेवा के नामित अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज सीनियर डिवीजन, समस्त अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्राम न्यायालय पटियाली का कार्य सिविल जज कैडर के नामित अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अंतरिम जमानत से जुड़े कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं वर्चुअल मोड के माध्यम से होंगे। अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र तैयार करने के लिए पैनल लॉयर एवं पैरालीगल वॉलिंटियर्स सहयोग करेंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल लॉयर सत्येंद्र पाल सिंह बैस, मयंक मिश्रा, जेल विजिटर अधिवक्ता अभिषेक शर्मा एवं केशव मिश्रा की टीम का गठन किया है। अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक जिला कारागार जनपद न्यायालय की ईमेल आईडी पर प्रत्येक कार्य दिवस में 12 बजे तक प्रेषित करेंगे। रिहाई आदेश, व्यक्तिगत बंध पत्र मेल के माध्यम से जिला कारागार को प्रेषित किए जाएंगे।
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