फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Insurance Amount Paid Following Order by District Consumer Commission

UP: माैत के बाद नहीं दी बीमा क्लेम की पूरी रकम, कंपनी को आठ साल बाद देने पड़े 1.95 लाख रुपये

Mon, 23 Mar 2026 05:36 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 23 Mar 2026 05:36 PM IST
सार

माैत के बाद बीमा कंपनी ने क्लेम की पूरी रकम नहीं दी। मामले में पीड़ित परिवार की ओर से वाद दायर किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर कंपनी ने 1.95 रुपये का चेक किया। 

विज्ञापन
Insurance Amount Paid Following Order by District Consumer Commission
जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश। - फोटो : ANI

विस्तार

आगरा में हादसे में मृत युवक का क्लेम बीमा कंपनी ने पूरा नहीं दिया। पीड़िता के वाद दायर करने पर जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बीमा कंपनी से 1.95 लाख रुपये का चेक जमा कराकर पीड़िता को सौंपा।
विज्ञापन


एत्मादपुर निवासी रेखा देवी ने वाद दायर कराया था। बताया कि उनके पति विजयपाल ने 1.25 लाख रुपये में 29 जनवरी, 2011 को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बीमा कराया था। तब एजेंट और अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि दुर्घटना की स्थिति में, उन्हें बीमा राशि के साथ-साथ दुर्घटना लाभ की दोगुनी राशि मिलेगी। 
विज्ञापन


5 नवंबर, 2017 को इलाहाबाद में हुए सड़क हादसे में पति गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के दूसरे दिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दस्तावेज पूरे कर कंपनी में क्लेम किया। तब विपक्षी ने 1.34 लाख रुपये का भुगतान किया। आकस्मिक लाभ (दोगुनी राशि) का भुगतान नहीं किया गया। विधिक नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed