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UP: माैत के बाद नहीं दी बीमा क्लेम की पूरी रकम, कंपनी को आठ साल बाद देने पड़े 1.95 लाख रुपये
Mon, 23 Mar 2026 05:36 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Mon, 23 Mar 2026 05:36 PM IST
सार
माैत के बाद बीमा कंपनी ने क्लेम की पूरी रकम नहीं दी। मामले में पीड़ित परिवार की ओर से वाद दायर किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर कंपनी ने 1.95 रुपये का चेक किया।
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जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश।
- फोटो : ANI
विस्तार
आगरा में हादसे में मृत युवक का क्लेम बीमा कंपनी ने पूरा नहीं दिया। पीड़िता के वाद दायर करने पर जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बीमा कंपनी से 1.95 लाख रुपये का चेक जमा कराकर पीड़िता को सौंपा।
एत्मादपुर निवासी रेखा देवी ने वाद दायर कराया था। बताया कि उनके पति विजयपाल ने 1.25 लाख रुपये में 29 जनवरी, 2011 को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बीमा कराया था। तब एजेंट और अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि दुर्घटना की स्थिति में, उन्हें बीमा राशि के साथ-साथ दुर्घटना लाभ की दोगुनी राशि मिलेगी।
5 नवंबर, 2017 को इलाहाबाद में हुए सड़क हादसे में पति गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के दूसरे दिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दस्तावेज पूरे कर कंपनी में क्लेम किया। तब विपक्षी ने 1.34 लाख रुपये का भुगतान किया। आकस्मिक लाभ (दोगुनी राशि) का भुगतान नहीं किया गया। विधिक नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया था।
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एत्मादपुर निवासी रेखा देवी ने वाद दायर कराया था। बताया कि उनके पति विजयपाल ने 1.25 लाख रुपये में 29 जनवरी, 2011 को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बीमा कराया था। तब एजेंट और अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि दुर्घटना की स्थिति में, उन्हें बीमा राशि के साथ-साथ दुर्घटना लाभ की दोगुनी राशि मिलेगी।
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5 नवंबर, 2017 को इलाहाबाद में हुए सड़क हादसे में पति गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के दूसरे दिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दस्तावेज पूरे कर कंपनी में क्लेम किया। तब विपक्षी ने 1.34 लाख रुपये का भुगतान किया। आकस्मिक लाभ (दोगुनी राशि) का भुगतान नहीं किया गया। विधिक नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया था।
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