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Agra News: बस में 20 किलो से अधिक सामान तो सवारी देना होगा किराया

Tue, 30 Jul 2024 01:59 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 30 Jul 2024 01:59 AM IST
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If you have more than 20 kg of luggage in the bus then you will have to pay the fare.
कासगंज। बसों में अब यात्री 20 किलो से अधिक का वजन निशुल्क नहीं ले सकेंगे। इससे अधिक सामान ले जाने पर उन्हें शुल्क देना होगा। परिचालक निजी स्वार्थ के लिए बिना बुकिंग के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इस वजह से भी यह सख्ती की गई है। बिना बुकिंग के कोई सामान बस में नहीं ले जाया जा सकेगा। अपर प्रबंध निदेशक रामसिंह वर्मा ने एआरएम को पत्र भेजकर बसों में लगेज लाने-ले जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश के तहत अब यात्री को 20 किलो से अधिक सामान ले जाने पर शुल्क देना होगा। एक यात्री शुल्क सहित 80 किलोग्राम तक ही वजन ले जा सकेगा। बस में 5 क्विंटल से अधिक का सामान नहीं ले जाया जाएगा। अब बिना यात्री के सामान चालक और परिचालक नहीं ले जा सकेंगे। बिना यात्री के बुकिंग का सामान नहीं ले जाया जा सकेगा। प्रवर्तन टीम सभी बसों में निगरानी रखेगी। बिना बुकिंग के लगेज मिलने पर यात्री को दो गुना भाड़ा देना होगा। वहीं चालक एवं परिचालकों पर भी कार्रवाई होगी।
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