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अवैध संबंधों में पत्नी का कत्ल: तकिए से गला दबाकर उतारा माैत के घाट, दोषी पति को उम्रकैद; जुर्माना भी लगा

Wed, 22 Jul 2026 08:26 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 22 Jul 2026 08:26 PM IST
सार

यूपी के आगरा जिले में सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया था। तकिए से गला दबाकर पत्नी को माैत के घाट उतार दिया था। मामले में कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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Husband convicted of murdering wife over illicit relationship gets life imprisonment
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी की तकिए से गला दबाकर हत्या और अन्य आरोपों के मामले में अदालत ने थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव नवादा खेड़ा निवासी पति विष्णु सोलंकी को दोषी पाया। एडीजे-14 ज्योत्सना सिंह ने उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
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थाना शमशाबाद में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, कृष्ण कुमार ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वर्ष 2018 में उन्होंने छोटी बहन गायत्री की शादी आरोपी विष्णु सोलंकी के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद से बहन का पति परेशान करने लगा। बाद में बहन को पता चला कि उसके पति के संबंध किसी अन्य महिला से हैं। इस पर विवाद हुआ। 
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बहन के विरोध करने पर उसका पति नहीं मानता था। 27 अप्रैल, 2024 को विरोध करने पर रात 11 बजे आरोपी विष्णु ने सोते समय बहन की तकिया से गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से मृतका के भाई कृष्ण कुमार सहित 8 गवाह अदालत में पेश किए गए।

 

दोषी बोला मैं निर्दोष हूं
दोषी ने अदालत में कहा कि मैं निर्दोष हूं। मुझे इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। घटना के समय वह घर पर नहीं था। वह ऑटो में माल लेकर गया था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी घर पर नाली के पास पड़ी थी। वह उसे अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

 
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