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हाईकोर्ट ने मथुरा के जिला विद्यालय निरीक्षक को जारी किया वारंट, यह है मामला

Mon, 17 Feb 2020 12:35 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 17 Feb 2020 12:35 AM IST
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High court issued warrant to DIOS Mathura in teacher recruitment case
उच्च न्यायालय इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने मथुरा के जैन चौरासी इंटर कॉलेज में बगैर अनुमोदन शिक्षक भर्ती प्रकरण में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) केपी सिंह के निलंबन बाद नवागत डीआईओएस को वारंट जारी किया है। वो सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। कोर्ट ने उन्हें 18 फरवरी को पेश होने को कहा है। 
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नवागत डीआईओएस राजेंद्र सिंह पिछले दिनों जैन चौरासी इंटर कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति के प्रकरण में निलंबित डीआईओएस केपी सिंह के स्थान पर हाईकोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इस पर कोर्ट ने वारंट जारी किया है। 
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उस दौरान डीआईओएस का प्रभार राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पर था, जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होने केकारण कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। अब चार्ज संभालते ही वारंट के चलते वर्तमान डीआईओएस राजेंद्र सिंह को जमानत करानी पड़ी है। वहीं, मामले में सुनवाई 18 फरवरी को होनी है, जिसमें डीआईओएस को जमानत लेने के बाद हाजिर होना है। 
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डीआईओएस ने बताया कि जैन चौरासी इंटर कॉलेज शिक्षक भर्ती प्रकरण में हाईकोर्ट ने डीआईओएस मथुरा के लिए जमानती वारंट जारी किया था। आगामी 18 फरवरी को मामले में कोर्ट में पेशी के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। 

यह था मामला
दो साल पहले जैन चौरासी इंटर कॉलेज प्रबंधन ने अल्पसंख्यक संस्था होने के नाते शिक्षकों के आठ पदों पर डीआईओएस के बगैर अनुमोदन के ही नियुक्तियां की थी। डीआईओएस के बगैर अनुमोदन के विभाग ने भी कॉलेज के शिक्षक भर्ती को मान्य न करते हुए वेतन जारी नहीं किया। 

इस पर दो नवनियुक्त शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने वेतन जारी करने के आदेश दिए। मामले में शासन ने तत्कालीन डीआईओएस केपी सिंह को निलंबित कर दिया है। 
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