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सप्ताहांत कर्फ्यू: शादी में जा रहे हैं तो कार्ड जरूर ले लें, जानिए क्या हैं प्रशासन के दिशा-निर्देश

Thu, 22 Apr 2021 10:13 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 22 Apr 2021 10:13 AM IST
सार

सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार रात 8 से सोमवार सुबह 7 बजे तक 59 घंटे का होगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने बुधवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। 

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में सप्ताहांत कर्फ्यू में नए विवाह एवं मांगलिक समारोह नहीं होंगे। पूर्व निर्धारित शादी समारोह की अनुमति है। इनमें आवाजाही के लिए शादी का कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा। समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार रात 8 से सोमवार सुबह 7 बजे तक 59 घंटे का होगा।

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जिला प्रशासन ने बुधवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह के मुताबिक, सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान उद्योग-धंधों के लिए पूरी छूट रहेगी। औद्योगिक इकाइयां, सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर उद्योग खुले रहेंगे। इन श्रमिकों के आवागमन के लिए इकाइयों की ओर से जारी अनुमति पत्र या पहचान पत्र मान्य होंगे। अन्य लोगों के लिए आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 
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जिलाधिकारी ने बताया कि सप्ताहांत कर्फ्यू में पूर्व निर्धारित शादी समारोह के आयोजन की अनुमति होगी। नए समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा। नए समारोहों के लिए कोई अनुमति जारी नहीं की जाएगी। 
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पूर्व निर्धारित शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए कोराना कर्फ्यू के दौरान शादी कार्ड ही पास की तरह मान्य होगा। कार्ड दिखाने पर उन्हें रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बंद स्थल पर 50 और खुले स्थान पर 100 से अधिक लोग समारोह में एकत्र नहीं होंगे। इससे अधिक लोगों की मौजूदगी मिलने पर आयोजक के विरुद्ध महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी।

मास्क के लिए थानेदार जिम्मेदार
सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। शासन के मुताबिक मास्क के नियम का पालन कराने के लिए थानेदार जिम्मेदार होंगे। बिना मास्क पहली बार में एक हजार, दूसरी बार में 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। 

दवाई, दूध-सब्जी पर नहीं रोक
59 घंटे के कर्फ्यू में दवा स्टोर, दूध, सब्जी व अन्य आवश्यक सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। एसी, फ्रिज, टेलीकॉम व अन्य आकस्मिक सेवा से जुड़े तकनीकी कर्मियों व मिस्त्री आ-जा सकेंगे।

यह रहेंगे प्रतिबंध
- सभी कार्यालय, बाजार व दुकानें 59 घंटे तक बंद रहेंगी।
- अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
- बिना मास्क मिलने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- शुक्रवार रात 8 से सोमवार सुबह 7 बजे तक निषेधाज्ञा लागू।
- धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक है।
- पुलिस व प्रशासनिक अफसर चौराहों पर निरीक्षण करेंगे।

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