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जीएसटी रिफंड को लेकर पढ़ें ये जरूरी खबर, होटल इंडस्ट्री के लिए खास

Sun, 07 Jan 2018 04:38 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा Updated Sun, 07 Jan 2018 04:38 PM IST
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निर्यातकों को 30 सितंबर 2017 तक के स्टॉक पर ही आईजीएसटी, सीजीएसटी का रिफंड मिल सकता है, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रेस्टोरेंट पर लगने वाले जीएसटी पर 15 नवंबर से आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन इससे पहले के आईटीसी का फायदा रेस्टोरेंट स्वामी को मिल पाएगा।
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जीएसटी के ऐसे ही व्यवहारिक मुद्दों को वर्कशाप के जरिए इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ने साझा किया। वर्कशाप में सीए बृजेश चंद्र वर्मा ने बताया कि ट्रांस-1 फार्म दाखिल करने की तारीख 27 दिसंबर थी, लेकिन इस फार्म को दाखिल करने की छूट प्रदान की जा सकती है। 
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होटल में एक ही तरह के कमरे का किराया अगर वेबसाइट और होटल के नोटिस बोर्ड पर अलग- अलग है तो अधिकतम दर्शाए गए किराये को जीएसटी में लगने वाली दर के निर्धारण के लिए अपनाया जाएगा।
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इससे पहले वर्कशाप का उदघाटन मेयर नवीन जैन ने किया। उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम में अपना एजेंडा पेश किया। सीए सदस्यों से अनुरोध किया कि आगरा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सभी मांगलिक कार्यों में और जन्मदिन पर दो पौधे लगाएं। चार्टर्ड एकाउंटेंटों ने मेयर का शाल पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। 
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