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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को अदालत ने किया बरी

Wed, 25 May 2022 11:30 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 25 May 2022 11:30 PM IST
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gang rape accused acquitted
मैनपुरी। चार साल पहले थाना भोगांव क्षेत्र में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। स्पेशल जज (पॉस्को) ने सुनवाई के बाद अपना सुनाया।
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थाना भोगांव क्षेत्र की किशोरी ने दो भाइयों पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। भाई की ओर से 12 फरवरी 2018 को थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 11 फरवरी 2018 को किशोरी गांव के बाहर खेत में शौच करने के लिए गई थी। वहां पिंटू और संदीप ने उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट और धमकी दी। एफआईआर के आधार पर पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। स्पेशल जज पूनम के समक्ष अभियोजन पक्ष घटना को साबित नहीं कर सका। बचाव पक्ष के वकील पूर्व डीजीसी चतुर सिंह ने दोनों आरोपियों को बरी करने की दलील दी।
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