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जून से अगस्त तक जरूरतमंदों को मिलेगा नि:शुल्क राशन
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मैनपुरी। कोरोना महामारी के बीच शासन के निर्देश पर जून, जुलाई और अगस्त तीन महीने तक नि:शुल्क राशन वितरित किया जाएगा। जिले में जून के राशन का वितरण रविवार से करने के निर्देश दिए गए हैं। यह 30 जून तक चलेगा।
जिलापूर्ति अधिकारी उबैदुर्रहमान खान ने जिले के राशन डीलरों को निर्देश दिए हैं कि शासन ने जून, जुलाई और अगस्त में नि:शुल्क राशन वितरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जून के राशन का वितरण द्वितीय फेरे में 20 जून से 30 जून तक किया जाना है। राशन की दुकानों के लिए नामित नोडल अधिकारी और पर्यवेक्षकों से कहा है कि वे राशन की दुकानों पर पहुंचकर नि:शुल्क राशन वितरण कराने का कार्य करें।
शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि नि:शुल्क राशन वितरण में किसी प्रकार की हेराफेरी न की जाए। यदि हेराफेरी की शिकायत मिलती है तो राशन डीलर के साथ ही पर्यवेक्षक और नोडल अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।
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इस प्रकार मिलेगा राशन
जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारक को प्रतिकार्ड 35 किलो राशन मिलेगा। इसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल शामिल होंगे। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को पांच किलो प्रति यूनिट खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल निर्धारित है।
सभी राशन डीलर शासनादेश के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें। नि:शुल्क खाद्यान्न में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
उबैदुर्रहमान खान, जिलापूर्ति अधिकारी मैनपुरी
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जिलापूर्ति अधिकारी उबैदुर्रहमान खान ने जिले के राशन डीलरों को निर्देश दिए हैं कि शासन ने जून, जुलाई और अगस्त में नि:शुल्क राशन वितरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जून के राशन का वितरण द्वितीय फेरे में 20 जून से 30 जून तक किया जाना है। राशन की दुकानों के लिए नामित नोडल अधिकारी और पर्यवेक्षकों से कहा है कि वे राशन की दुकानों पर पहुंचकर नि:शुल्क राशन वितरण कराने का कार्य करें।
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शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि नि:शुल्क राशन वितरण में किसी प्रकार की हेराफेरी न की जाए। यदि हेराफेरी की शिकायत मिलती है तो राशन डीलर के साथ ही पर्यवेक्षक और नोडल अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।
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इस प्रकार मिलेगा राशन
जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारक को प्रतिकार्ड 35 किलो राशन मिलेगा। इसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल शामिल होंगे। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को पांच किलो प्रति यूनिट खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल निर्धारित है।
सभी राशन डीलर शासनादेश के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करें। नि:शुल्क खाद्यान्न में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
उबैदुर्रहमान खान, जिलापूर्ति अधिकारी मैनपुरी